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Sonipat News: 29 फरवरी तक जमा करेंगे छूट के साथ गृहकर, शहरी स्थानीय निकाय ने जारी किए आदेश

Tue, 09 Jan 2024 12:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 09 Jan 2024 12:14 AM IST
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Will deposit house tax with exemption by 29 February, urban local body issued orders
सोनीपत। नगर निगम, नगर परिषद व पालिका कार्यालयों में प्रॉपर्टी मालिक 29 फरवरी तक ब्याज पर 100 फीसदी छूट के साथ बकाया गृहकर जमा करा सकेंगे। प्रॉपर्टी मालिकों की गृहकर जमा कराने के लिए कार्यालयों में लग रही भीड़ को देखते हुए शहरी स्थानीय निकाय ने गृहकर जमा कराने के लिए 29 फरवरी तक छूट देने के आदेश दिए है। साथ ही चालू वित्त वर्ष के गृहकर जमा कराने पर 15 फीसदी की छूट दी गई है।
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नगर निगम कार्यालय में गृहकर जमा कराने वालों की लाइन लग रही है। निगम कार्यालय में अब तक करीब 14 करोड़ रुपये गृहकर जमा कराया जा चुका है। निगम के शहरवासियों पर 100 करोड़ रुपये बकाया हैं। 30 करोड़ वसूली का लक्ष्य रखा गया है। प्रॉपर्टी मालिक अपनी सुविधा के लिए गृहकर ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर जाना होगा। ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करके वहां अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद मोबाइल पर वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा, जिससे भरते ही साइट पर लाॅग-इन हो जाएगा। यदि गृहकर बिल भरने की सर्विस पर क्लिक किया है तो उसमें प्रॉपर्टी आईडी भरकर भुगतान करना पड़ेगा। डिफाल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को बकाया गृहकर एक साथ जमा कराना होगा। इसके बाद 29 फरवरी तक बकाया गृहकर पर लगने वाले ब्याज पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी। 1 मार्च से ब्याज के साथ गृहकर वसूला जाएगा।
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प्रॉपर्टी का डाटा स्व-प्रमाणित करने पर गृहकर पर मिलेगी छूट
नगर निगम की सीमा में गृहकर से संबंधित विवरण जैसे नाम, एरिया, वर्ग इत्यादि में कोई त्रुटि है तो ऑनलाइन पोर्टल https://ulbhryndc.org या नगर निगम कार्यालय में स्थित नगर सुविधा केंद्र (सीएफसी) में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। क्षेत्रीय कर अधिकारी राजेंद्र चुघ ने बताया कि सरकार की ओर से संपत्तिकर दाता नगर निगम एरिया में अपनी प्रॉपर्टी का डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-प्रमाणित करने से चालू वित्त वर्ष के गृहकर में 15 फीसदी छूट दी जा रही है।
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नगर निगम कार्यालय में अब तक 14 करोड़ रुपये गृहकर जमा हो चुका है। प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए मुख्यालय ने 29 फरवरी तक छूट के साथ गृहकर जमा कराने के आदेश जारी किए हैं।
-विश्राम मीणा, आयुक्त, नगर निगम
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