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पत्नीहंता को उम्रकैद, टीडीआई के फ्लैट में गोली मारकर की थी हत्या

Wed, 10 Aug 2022 01:09 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 10 Aug 2022 01:09 AM IST
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Wife's killer was shot for life in TDI flat
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने गांव नांगल कलां के पास स्थित टीडीआई के फ्लैट में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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गांव नांगल कलां के पास टीडीआई फ्लैट में रहने वाले अनूप सिंह ने 3 मार्च, 2021 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उसका बहनोई सुरेंद्र सिंह उसकी बहन सरिता (32) के साथ टीडीआई के फ्लैट में रहता था। उनके बीच अक्सर कहासुनी होती थी। 3 मार्च 2021 को भी कहासुनी के बाद उसकी बहन सरिता उसके फ्लैट में आ गई थी। रात को सुरेंद्र भी उनके फ्लैट पर पहुंचा था। वहां पर उसने घरेलू रंजिश के चलते सरिता पर तीन फायर किए थे। जिसमें सरिता को दो गोली लगी थी। वारदात को अंजाम देकर उसका बहनोई भाग गया था। वहां से सरिता को वह अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मामले की सूचना के बाद कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। पुलिस ने अनूप के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले के तत्कालीन जांच अधिकारी राकेश कुमार की टीम ने आरोपी का गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने सुरेंद्र को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी। जुर्माना न देने पर आठ माह कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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