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Sonipat News: वृद्ध को कुचलने वाले ट्रैक्टर चालक को दो साल की कैद
Sat, 14 Sep 2024 06:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 14 Sep 2024 06:48 AM IST
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खरखौदा। एसडीजेएम विक्रांत ने वृद्ध को कुचलने के आरोपी ट्रैक्टर चालक को दोषी करार दिया है। हादसे में वृद्ध की मौत हो गई थी। दोषी चालक को अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
नाहरा-बहादुरगढ़ मार्ग पर 5 फरवरी को हुए सड़क हादसे में गांव कुंडल निवासी 93 वर्षीय सरूप सिंह की मौत हो गई थी। वह अपने बेटे के साथ न्यायालय से वापस घर लौट रहे थे। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया था। मृतक के बेटे दरियाव सिंह की शिकायत पर पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में खरखौदा के एसडीजेएम विक्रांत ने ट्रैक्टर चालक को दोषी करार दिया है। चालक सवेंद्र को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने पक्ष रखा था कि जिस ट्रैक्टर से हादसा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन कृषि कार्य के लिए कराया था, लेकिन उसका उपयोग व्यवसायिक गतिविधि में हो रहा था। इससे समाज में यह संदेश जाएगा कि कृषि कार्य के वाहनों का प्रयोग व्यावसायिक वाहन के तौर पर ना किया जाए।
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नाहरा-बहादुरगढ़ मार्ग पर 5 फरवरी को हुए सड़क हादसे में गांव कुंडल निवासी 93 वर्षीय सरूप सिंह की मौत हो गई थी। वह अपने बेटे के साथ न्यायालय से वापस घर लौट रहे थे। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया था। मृतक के बेटे दरियाव सिंह की शिकायत पर पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में खरखौदा के एसडीजेएम विक्रांत ने ट्रैक्टर चालक को दोषी करार दिया है। चालक सवेंद्र को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने पक्ष रखा था कि जिस ट्रैक्टर से हादसा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन कृषि कार्य के लिए कराया था, लेकिन उसका उपयोग व्यवसायिक गतिविधि में हो रहा था। इससे समाज में यह संदेश जाएगा कि कृषि कार्य के वाहनों का प्रयोग व्यावसायिक वाहन के तौर पर ना किया जाए।
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