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Sonipat News: जेल में पतीलों से मारकर दो बंदियों का सिर फोड़ा, आठ पर एफआईआर

Wed, 10 Jun 2026 02:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jun 2026 02:00 AM IST
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Two inmates suffered head injuries after being struck with cooking pots in jail; FIR registered against eight.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। जिला कारागार में रविवार देर रात बंदियों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नई जेल ब्लॉक में कुछ बंदियों ने खाना बांटने वाले पतीलों को हथियार बनाकर दो हवालातियों के सिर पर हमला कर दिया। घटना के बाद जेल प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल लेकर गया। मामले में जेल प्रशासन ने आठ बंदियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
जिला जेल के उपाधीक्षक संदीप कुमार ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि 7 जून की रात करीब पौने 11 बजे नई जेल ब्लॉक नंबर-1(2) से मारपीट की आवाज आई। सूचना मिलते ही रात्रि अधिकारी उप सहायक अधीक्षक सुधीर कुमार, वार्डर सुंदर और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे।
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उन्होंने देखा कि वहां बंदी पानीपत के गांव गोयला खेड़ा का ओम सागर, छिछड़ाना निवासी संदीप और राजस्थान के झुंझुनू के शिवपुरा का रहने वाला सतीश कुमार पतीले से गांव रोहणा के राहुल और बीधल के मोनू के सिर पर पतीलों से वार कर रहे थे।
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जेल अधिकारियों के अनुसार इसी दौरान अन्य हवालाती बंदी गन्नौर निवासी सुनील, पिनाना का अक्षय, गढ़ी सराय नामदार खां का मुकेश, रिंढाना का दीपक और टिकरी कलां का विशाल भी झगड़े में शामिल हो गए। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर घायल बंदियों को लात-घूंसे मारे।
जेल कर्मचारियों ने बीचबचाव कर किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया और घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। घायल राहुल और मोनू को जेल चिकित्सा अधिकारी डॉ. कनिष्क कुमार ने प्राथमिक उपचार दिया।
सिर में चोट लगने के कारण दोनों को सामान्य अस्पताल सोनीपत भेजा गया। जहां उनको उपचार दिलाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि किस बात को लेकर बंदियों के बीच मारपीट हुई।
मामले में घायल राहुल प्रतिबंधित दवा तस्करी व मुकेश लूट के मामले में आरोपी है। वहीं हमला करने के आरोपी बंदी मारपीट, एनडीपीएस, लूट और लड़ाई-झगड़े जैसे मामलों में जेल में बंद हैं।


विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी पुलिस ने जांच के बाद आरोपी बंदियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 190, 191(3), 115(2) तथा जेल अधिनियम की धारा 45 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब झगड़े के कारणों और घटना में शामिल सभी बंदियों की भूमिका की गहनता से पड़ताल कर रही है।
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