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Sonipat News: हिट एंड रन के नए कानून पर ट्रक चालकों ने जताया रोष

Sat, 30 Dec 2023 12:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 30 Dec 2023 12:56 AM IST
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Truck drivers expressed anger over new hit and run law
फोटो :41: सोनीपत स्थित ट्रक यूनियन में रोष जताते चालक। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हिट एंड रन को लेकर कानून को कठोर किए जाने पर ट्रक चालकों ने विरोध जताया। बहालगढ़ रोड स्थित ट्रक यूनियन परिसर में एकत्रित हुए ट्रक चालकों ने नारेबाजी की। यूनियन के प्रधान सुरेंद्र बाणिया ने सरकार से मांग की कि नए कानून में ट्रक चालकों को ढील दी जाए। राहत नहीं दी तो ट्रक चालक हड़ताल करने पर विवश होंगे।

ट्रक यूनियन परिसर में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे ट्रक चालक एकत्रित हुए रोष जताया। चालकों ने बताया कि नए कानून में ट्रक चालकों के लिए बेहद कठोर नियम बनाया है। इसके तहत दुर्घटना होने पर यदि ट्रक चालक मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा व 5 लाख रुपये जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान लागू किया गया है। ट्रक चालकों ने कहा कि कोई वाहन चालक जानबूझ दुर्घटना नहीं करना चाहता। यदि दुर्घटना हो जाती है तो बड़े वाहन चालक का कसूर बताया जाता है। ट्रक चालकों से दुर्घटना हो जाती है और वह मौके पर मौजूद रहता है तो भीड़ उसके साथ मारपीट करती है। उनके साथ हिंसक घटना का डर बना रहता है। भीड़ के रौद्र रूप से बचने के लिए मजबूरीवश ट्रक चालक को अपना ट्रक व सामान छोडकऱ मौके से भागना पड़ता है।
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प्रधान सुरेंद्र बाणिया ने कहा कि ट्रक चालकों को लेकर सरकार ने जो कानून बनाया है वह बेहद कठोर है। इससे ट्रक चालकों में भय है। देशभर के ट्रक चालक इसके खिलाफ हैं और सडक़ पर उतर सकते हैं। सरकार ने शीघ्र ही इस कानून को वापस नहीं लिया तो देशभर की ट्रक यूनियनों में हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।
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