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Sonipat News: ट्राला चालक को 6 महीने की सजा, 16 हजार जुर्माना लगाया

Wed, 11 Jun 2025 01:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 11 Jun 2025 01:04 AM IST
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Trolley driver sentenced to 6 months imprisonment, fined Rs 16,000
खरखौदा। वर्ष 2017 में सड़क हादसे में घायल हुए कार चालक की शिकायत पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन विक्रांत ने आरोपी ट्राला चालक को दोषी करार देते हुए 6 माह की सजा सुनाई है। उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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गोपालपुर निवासी सतीश कुमार ने 23 जुलाई 2017 को शिकायत में बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से गोपालपुर लौट रहे थे। रामपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्राला ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। इससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। साथ ही पीछे से आ रही एक स्कूटी भी चपेट में आ गई थी। स्कूटी चालक हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था।
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मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन विक्रांत की कोर्ट में ट्राला चालक यामीन पर मुकदमा चल रहा था। न्यायालय ने चालक का दोषी मानते हुए उसे 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सिविल जज सीनियर डिवीजन विक्रांत की कोर्ट में सुनाई गई है। जुर्माना भी लगाया गया है।
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