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Sonipat News: छात्रा से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद

Sat, 18 Mar 2023 12:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 18 Mar 2023 12:41 AM IST
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Three years imprisonment for molesting a girl student
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने छात्रा से छेड़खानी करने के दोषी को तीन साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सोनीपत निवासी एक व्यक्ति ने 25 मई, 2021 को सिटी थाना पुलिस में दी शिकायत बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वहां पर मूलरूप से यूपी के जिला अमेठी के गांव गुलोरीपुर फिलहाल सोनीपत निवासी विक्रांत भी आता था। वह उनकी बेटी के साथ छेड़खानी करता था। उसने कई बार बेटी के साथ जबरन फोटो खींच लिए थे। बाद में वह उनकी बेटी को धमकी देकर उसकी न्यूड फोटो मांगने लगा, जिस पर उसने डर कर उसके पास भेज दी थी। इसके बाद से उनकी बेटी गुमसुम रहने लगी थी। उन्होंने कई बार पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। 26 मई, 2021 को बेटी ने पूरे मामले से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने 27 मई, 2021 को सिटी थाना में छेड़खानी व 12 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस दौरान आरोपी कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगने पर भाग गया था। पुलिस ने बाद में 1 सितंबर, 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को साथ लेकर छेड़खानी वाले स्थान की निशानदेही कराने के साथ ही उसका मोबाइल भी बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था।
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अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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