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Sonipat News: प्रत्याशी को देनी होगी 25 हजार रुपये जमानत राशि
Sat, 23 Mar 2024 01:06 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 23 Mar 2024 01:06 PM IST
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सोनीपत। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव की जमानत राशि 25 हजार रुपये जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय 12500 रुपये जमा करवाने होंगे। यह राशि नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि 29 अप्रैल से 6 मई तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र जमा करवाते समय उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम चार लोगों को अंदर ला सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार की ओर से या उसके प्रस्तावक की ओर से भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक से नहीं भेजा जा सकता, इसे निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीदवार को अपनी शिक्षा, संपत्ति के अलावा फॉर्म नंबर 26 में शपथ पत्र के साथ कोई मुकदमा दर्ज है तो उसकी भी जानकारी भी देनी होगी। राजनीतिक पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की जानकारी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों व टीवी चैनलों में भी कम से कम तीन बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि 29 अप्रैल से 6 मई तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र जमा करवाते समय उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम चार लोगों को अंदर ला सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार की ओर से या उसके प्रस्तावक की ओर से भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक से नहीं भेजा जा सकता, इसे निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीदवार को अपनी शिक्षा, संपत्ति के अलावा फॉर्म नंबर 26 में शपथ पत्र के साथ कोई मुकदमा दर्ज है तो उसकी भी जानकारी भी देनी होगी। राजनीतिक पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की जानकारी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों व टीवी चैनलों में भी कम से कम तीन बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
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