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Sonipat News: बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी ताऊ को 20 साल कैद

Sat, 20 Jul 2024 01:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 20 Jul 2024 01:51 AM IST
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Tau found guilty of raping girl gets 20 years imprisonment
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए रिश्ते में उसके ताऊ को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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मूलरूप उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव क्षेत्र निवासी महिला ने 19 जुलाई, 2023 को राई थाना पुलिस को बताया था कि वह अपने पति व बच्चों संग राई क्षेत्र में रही थी। उनके पड़ोस में ही उनके गांव का सुभाष भी रहता था। वह रिश्ते में जेठ लगता है। उनकी देवरानी की मौत होने पर वह अपनी 13 साल की बेटी को जेठ सुभाष के पास देखभाल के लिए छोड़कर अपने गांव चली गई थी। जब वह 18 जुलाई, 2023 को वापस आए तो बेटी ने बताया था कि ताऊ ने उसके साथ गलत काम किया है। साथ ही किसी को बताने पर मारने की धमकी दी है। महिला ने 19 जुलाई, 2023 को राई थाना में शिकायत दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले में एएसजे नरेंद्र ने सुनवाई के बाद आरोपी सुभाष को दोषी करार दिया है। उसे 4 और 6 पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म व धमकी के मामले 20 साल कैद व 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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