फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   sonipat, Commercial vehicles to Auto Dipper necessary, will only passing

कॉमर्शियल वाहनों पर ऑटो डिपर लगाना आवश्यक, तभी होगी पासिंग

Wed, 28 Dec 2016 12:30 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, सोनीपत
ब्यूरो/ अमर उजाला, सोनीपत Updated Wed, 28 Dec 2016 12:30 AM IST
विज्ञापन
अब कॉमर्शियल वाहन की पासिंग आसान नहीं होगी। नया या पुराना कोई भी वाहन हो, उसकी पासिंग के लिए फिर से ऑटो डिपर लगाना आवश्यक हो गया है। परिवहन आयुक्त की ओर से जारी आदेश को आरटीए सचिव द्वारा पूरी तरह लागू कर दिया गया है। पहले भी इस नियम को सरकार की ओर से लागू किया गया था, लेकिन कुछ खामियां मिलने पर इस नियम पर रोक लगा दी थी।
विज्ञापन

परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जो भी नया या पुराना कॉमर्शियल वाहन पासिंग के लिए विभाग के कार्यालय में आएगा, उसमें ऑटो डिपर लगा होना अनिवार्य है। इस वाहन में ऑटो डिपर नहीं होगा, उसे किसी भी सूरत में पास नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व जुलाई में केवल नए वाहनों पर यह ऑटो डिपर अनिवार्य था, लेकिन बाद में एक अगस्त से यह पुराने निजी या कॉमर्शियल वाहन पासिंग के लिए अनिवार्य हो गया था। उस समय ऑटो डिपर को लेकर कॉमर्शियल वाहन चालक यूनियन विरोध किया गया और वाहन चालकों की ओर से ऑटो डिपर नियम में खामियां बताकर सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। इसके बाद आटो डिपर नियम पर रोक लग गई थी। 
विज्ञापन

यह है ऑटो डिपर
पुराने और नए वाहनों में ऑटो डिपर लगा होना सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। बता दें कि अक्सर रात के समय सड़क हादसे होने की मुख्य वजह डिपर को माना जाता है, क्योंकि वाहन चालक डिपर का इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल डिपर वह तकनीक है, जिसमें वाहन की हेडलाइट नीचे हो जाती है। ऑटो डिपर लगने से सामने आ रहे वाहन की हेडलाइट अपने आप नीचे हो जाएगी। ऑटो डिपर लगने के बाद होने वाले सड़क हादसों से बचा जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ये है नियम
राज्य की रजिस्ट्रिंग अथॉरिटियों या प्राधिकृत मोटर वाहन डीलर, जो पंजीकरण के लिए प्राधिकृत हैं द्वारा कोई वाहन तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियमों के तहत ऑटो डिपर नहीं लगवाए जाते। इसी के तहत सभी चौपहिया कॉमर्शियल वाहन जो पहले से पंजीकृत है को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत ऑटो डिपर लगवाना अनिवार्य होगा।
अगस्त में आया था नियम
अधिकारियों के मुताबिक परिवहन विभाग की ओर से एक अगस्त को नए व पुराने वाहनों की पासिंग के लिए आटो डिपर लगाने का नियम जारी किया गया था। इस दौरान विभाग की ओर से एक या दो दिन में लगभग 200 कॉमर्शियल वाहनों की पासिंग की गई थी, लेकिन बाद में इसका विरोध होने लगा तो इस नियम पर सरकार की ओर से रोक लगा दी थी। जिले में कॉमर्शियल वाहनों की संख्या 12 हजार के लगभग है।


वाहन चालकों को अपने नए व पुराने कॉमर्शियल वाहनों पर ऑटो डिपर लगाना आवश्यक है। मुख्यालय की ओर आए आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अगर कोई भी वाहन चालक अपने वाहन को पंजीकृत नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
सुशील कुमार, सचिव, सड़क परिवहन प्राधिकरण
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed