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Sonipat News: डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर धारा 163 लागू
Sat, 03 Aug 2024 05:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 03 Aug 2024 05:57 AM IST
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सोनीपत। जिले में चल रही डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) की परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार परीक्षा केंद्राें की 200 मीटर परिधि में धारा 163 के तहत पाबंदियां रहेंगी। जिले में बनाए गए चार परीक्षा केंद्रों पर 22 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि जिले में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत, एसएम हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत, श्याम मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत व आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में अग्नि शस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटो स्टेट की दुकान परीक्षा के समय बंद रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि जिले में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत, एसएम हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत, श्याम मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत व आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में अग्नि शस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटो स्टेट की दुकान परीक्षा के समय बंद रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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