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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ के लिए कराएं पंजीकरण : डीसी
Thu, 28 Aug 2025 02:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 28 Aug 2025 02:01 AM IST
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सोनीपत। बेटियों और दिव्यांगों की शादी में आर्थिक सहयोग के लिए सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाती है। उपायुक्त सुशील सारवान ने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वह योजना का लाभ उठाएं।
उन्होंने बताया कि इसके तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है) की बेटियों के विवाह पर 71 हजार रुपये अनुदान में दिए जाते हैं।
पिछड़ा और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के लिए 41 हजार रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनकी बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जाते हैं।
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उन्होंने कहा कि खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए 41 हजार रुपये दिए जाते हैं। यदि वर-वधू दिव्यांग हैं तो उनको 51 हजार रुपये दिए जाते हैं। अगर वर या वधू दिव्यांग है तो 41 हजार मिलते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद छह माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करना होगा।
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उन्होंने बताया कि इसके तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है) की बेटियों के विवाह पर 71 हजार रुपये अनुदान में दिए जाते हैं।
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पिछड़ा और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के लिए 41 हजार रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनकी बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जाते हैं।
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उन्होंने कहा कि खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए 41 हजार रुपये दिए जाते हैं। यदि वर-वधू दिव्यांग हैं तो उनको 51 हजार रुपये दिए जाते हैं। अगर वर या वधू दिव्यांग है तो 41 हजार मिलते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद छह माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करना होगा।