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छात्रा को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करने के दोषी को पांच साल कैद

Tue, 16 Feb 2021 12:56 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 16 Feb 2021 12:56 AM IST
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punishment, kidnapped students, five years punishment
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) प्रमिंद्र कौर की अदालत ने आठवीं कक्षा की छात्रा को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करने के मामले में दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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शहर थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने 12 सितंबर, 2018 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी आठवीं कक्षा में पढ़ती है। वह एक दिन पहले शाम को घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। उसके बाद वह नहीं लौटी थी। उन्होंने जब उसके बारे में ट्यूशन टीचर से पूछा तो पता लगा कि वह ट्यूशन नहीं आई। उन्होंने तलाश की तो पता लगा कि सिटी थाना क्षेत्र की कालोनी का आशीष उर्फ आशू उसकी बेटी को स्कूटी पर जबरन उठाकर ले गया है। उन्होंने पुलिस को सूचित करने के साथ ही अपनी बेटी की तलाश की थी। उन्हें अपनी बेटी गांधी चौक के पास बेसुध मिली थी। उसने होश में आने पर बताया था कि आशीष उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर अपने साथ स्कूटी पर ले गया था। बाद में यहां पर मिली। पुलिस ने भादसं की धारा 328 व 365 का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद मामले में 8 पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा गया था।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे प्रमिंद्र कौर की अदालत ने सोमवार को आशीष उर्फ आशु को दोषी करार दिया है। उसे भादसं की धारा 328, 365 व 8 पॉक्सो एक्ट में पांच-पांच साल कैद व 10000-10000 रुपये जुर्माना व न देने पर छह-छह माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। सजा एक साथ चलेंगी।
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