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एक माह में एक करोड़, आखिरी दिन 18 लाख

Thu, 01 Oct 2015 12:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सोनीपत
ब्यूरो/अमर उजाला सोनीपत Updated Thu, 01 Oct 2015 12:48 AM IST
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सोनीपत। जुर्माने से बचने के लिए नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स को जमा कराने के लिए बुधवार को अंतिम दिन शहर के लोगों की भीड़ दिनभर जमा रही। 30 सितंबर सरकार की ओर से अंतिम तिथि घोषित कर रखी थी।

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नगर निगम में बुधवार को आखिरी दिन प्रॉपर्टी टैक्स की राशि करीब 18 लाख रुपये जमा हो पाया है। सीएम की ओर से एक माह की राहत देने पर सितंबर माह में करीब एक करोड़ रुपये नगर निगम में जमा हो पाए।
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शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर निगम सोनीपत के संपत्ति कर दाताओं को 31 अगस्त तक अपना सपत्ति ंकर जमा करवाने पर छूट प्रदान की गई थी। इस छूट के तहत नगर निगम के पास 2 करोड़ 91 लाख, 65 हजार 262 रुपये का संपत्ति कर जमा हुआ था।
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निगम का एक करोड़ 99 लाख 24 हजार 525 रुपये का संपत्ति कर बकाया रह गया था। इसके बाद सीएम की ओर से विस सत्र के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करने के लिए एक माह बढ़ाकर 30 सितंबर की अंतिम तिथि घोषित की गई थी। सीएम की ओर से एक माह की राहत मिलने पर करीब एक करोड़ रुपये का टैक्स और जमा हो गया। अब केवल 98 लाख के करीब टैक्स की राशि को वसूला जाना बाकी है। इसको लेकर अब एक अक्टूबर से डेढ़ प्रतिशत ब्याज प्रति माह की दर सहित प्रॉपर्टी टैक्स की राशि वसूली जाएगी।

इन्हें दी गई थी छूट
निगम की ओर से संपत्ति कर में 30 प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को प्रदान की गई थी, जो वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अपने सभी देय कर/बकाया 31 अगस्त 2015 तक चुका देंगे। जिन्होंने कर पहले ही जमा करवा दिया था और अधिक राशि यदि कोई थी, वह बगैर किसी ब्याज के उनके भविष्य संपत्ति कर दायित्वों के विरुद्ध समायोजित की गई है।

इसके लिए शर्त यह थी कि वह वर्ष 2015-16 के लिए 31 अगस्त तक संपत्ति कर सहित सभी देय राशि चुकता कर दें। वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित कर 31 अगस्त तक जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इसके बाद विस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की ओर से छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स को जमा कराने के लिए लोगों को एक माह की राहत दी गई थी।


जिन लोगों ने संपत्ति कर जमा नहीं करवाया है, वह जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा करवा दें। लोगों को फायदा देने के लिए ही संपत्ति कर पर 30 सितंबर तक छूट का फायदा दिया गया था। जो लोग संपत्ति कर जमा नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें संपत्ति कुर्क भी की जा सकती है।
राजीव रतन, आयुक्त, नगर निगम

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