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रैली व रोड शो के लिए लेनी होगी अनुमति : डॉ. मनोज कुमार

Thu, 16 May 2024 02:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 16 May 2024 02:24 AM IST
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Permission will have to be taken for rally and road show: Dr. Manoj Kumar
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करना होगा। किसी भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार को रैली या रोड शो के लिए संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि रोड शो के काफिले के दौरान रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां अस्पताल व ट्रामा सेंटर हैं, वहां से रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेंगे। वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बताया कि किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी की तरफ से सार्वजनिक या निजी का अतिक्रमण करके नहीं खोला जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल या परिसर, किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल के समीप कार्यालय नहीं खोला जाएगा। मौजूदा मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। कार्यालय में पार्टी के प्रतीक, फोटो के साथ केवल पार्टी का झंडा और बैनर ही प्रदर्शित किया जा सकता है। कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार 4 गुणा 8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए।
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