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वोटिंग से दो दिन पहले कोर्ट से मिला चुनाव लड़ने का लाइसेंस
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Sat, 09 Jan 2016 12:16 AM IST
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पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में खरखौदा ब्लॉक के गांव रिढ़ाऊ के युवक सत्यवान ने पंच के लिए फार्म भरा था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने यह कहकर फार्म रद्द कर दिया था कि बिजली निगम की एनओसी उसके नाम से नहीं है। शुक्रवार को जिला अदालत ने सत्यवान को 24 घंटे में अपने नाम की एनओसी के साथ फार्म भरने की अनुमति दे दी। ऐसे में शनिवार को सत्यवान नए सिरे से अपना नामांकन दाखिल कर सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील सुमित दहिया ने बताया कि पंच के लिए सत्यवान ने आवेदन किया, लेकिन चुनाव अधिकारी बिजली निगम की एनओसी के नाम पर फार्म रद्द कर दिया। जबकि दूसरों को अनुमति दी गई। इससे एक व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। शुक्रवार को सत्यवान की याचिका पर न्यायाधीश डॉ. कविता कंबोज ने चुनाव अधिकारी को आदेश दिए हैं कि प्रार्थी 24 घंटे के अंदर अपना नामांकन दाखिल करता है तो उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए।
ये बोले आरओ
रिढ़ाऊ गांव के चुनाव अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि नियमों के तहत बिजली निगम की एनओसी सत्यवान के नाम पर होनी चाहिए थी, लेकिन फार्म के साथ लगी एनओसी दिलबाग के नाम पर थी। इस कारण नामांकन रद्द किया गया है। अब अदालत ने अनुमति दी है तो सत्यवान नए सिरे से फार्म भर सकता है।
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याचिकाकर्ता के वकील सुमित दहिया ने बताया कि पंच के लिए सत्यवान ने आवेदन किया, लेकिन चुनाव अधिकारी बिजली निगम की एनओसी के नाम पर फार्म रद्द कर दिया। जबकि दूसरों को अनुमति दी गई। इससे एक व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। शुक्रवार को सत्यवान की याचिका पर न्यायाधीश डॉ. कविता कंबोज ने चुनाव अधिकारी को आदेश दिए हैं कि प्रार्थी 24 घंटे के अंदर अपना नामांकन दाखिल करता है तो उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए।
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ये बोले आरओ
रिढ़ाऊ गांव के चुनाव अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि नियमों के तहत बिजली निगम की एनओसी सत्यवान के नाम पर होनी चाहिए थी, लेकिन फार्म के साथ लगी एनओसी दिलबाग के नाम पर थी। इस कारण नामांकन रद्द किया गया है। अब अदालत ने अनुमति दी है तो सत्यवान नए सिरे से फार्म भर सकता है।
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