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Sonipat News: बिना मान्यता चल रहे छह स्कूलों को नोटिस, दाखिला लेने पर दर्ज होगी एफआईआर
Thu, 21 Mar 2024 01:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 21 Mar 2024 01:41 AM IST
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गन्नौर। क्षेत्र में गैर मान्यता के चल रहे स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। ऐसे स्कूलों का पता लगाने के लिए खंड शिक्षा विभाग ने कमेेटी बनाई थी। जिसने क्षेत्र के छह स्कूलों को चिह्नित किया गया, जो बिना मान्यता के चल रहे थे। खंड शिक्षा विभाग ने इन सभी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किया है।
खंड शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा ने बताया कि जांच में ऐसे स्कूल सामने आए जिनके पास शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं थी। मानकों को ताक पर रखकर यह स्कूल काफी समय से संचालित थे। इसके अलावा एक स्कूल के पास मान्यता तो थी, लेकिन वह मान्यता से ऊपर की कक्षाएं संचालित कर रहा था। उन्होंने बताया कि अगवानपुर रोड स्थित वंडर वर्ल्ड स्कूल, पुरखास स्थित गीता विद्या मंदिर, पुरखास स्थित सीएससी बाल विद्यालय, गांव कैलाना स्थित होली गंगा स्कूल, जीवानंद स्कूल बिना मान्यता के चल रहे थे। वहीं मदरसे में चल रहे स्कूल की मान्यता पांचवीं तक है और उसमें बड़ी कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इन सभी स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं।
चिह्नित किए गए स्कूल संचालकों को अगले सत्र में दाखिला न लेने के आदेश दिए गए हैं। इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें साथ लगते सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने के भी आदेश दिए गए हैं। स्कूल संचालक आदेशों की पालना नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
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खंड शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा ने बताया कि जांच में ऐसे स्कूल सामने आए जिनके पास शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं थी। मानकों को ताक पर रखकर यह स्कूल काफी समय से संचालित थे। इसके अलावा एक स्कूल के पास मान्यता तो थी, लेकिन वह मान्यता से ऊपर की कक्षाएं संचालित कर रहा था। उन्होंने बताया कि अगवानपुर रोड स्थित वंडर वर्ल्ड स्कूल, पुरखास स्थित गीता विद्या मंदिर, पुरखास स्थित सीएससी बाल विद्यालय, गांव कैलाना स्थित होली गंगा स्कूल, जीवानंद स्कूल बिना मान्यता के चल रहे थे। वहीं मदरसे में चल रहे स्कूल की मान्यता पांचवीं तक है और उसमें बड़ी कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इन सभी स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं।
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चिह्नित किए गए स्कूल संचालकों को अगले सत्र में दाखिला न लेने के आदेश दिए गए हैं। इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें साथ लगते सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने के भी आदेश दिए गए हैं। स्कूल संचालक आदेशों की पालना नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
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