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Sonipat News: बिना लाइसेंस काम कर रहे वसीका नवीसों को नाेटिस जारी, हर हाल में हटाने होंगे खोखे
Tue, 31 Dec 2024 02:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 31 Dec 2024 02:03 AM IST
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सोनीपत। लघु सचिवालय परिसर में बिना लाइसेंस काम कर रहे वसीका नवीस व स्टांप वेंडरों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा। उनके खोखों पर नोटिस चस्पाने के बाद सोमवार को वसीका नवीस और स्टांप वेंडर एकत्रित हुए। उन्होंने लघु सचिवालय में उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार को अर्जी देकर गुहार लगाई। इस पर उपायुक्त ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर कार्रवाई को जरूरी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल लाइसेंसधारी वसीका नवीस, स्टांप वेंडर या अधिकृत व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
संयुक्त सब-रजिस्ट्रार एवं तहसीलदार के माध्यम से जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि तहसील परिसर में अवैध रूप से काम करने वाले वसीका नवीस लोगों को गुमराह कर अतिरिक्त फीस वसूलते हैं। जिला प्रशासन ने अधिकृत वसीका नवीसों के लिए खोखों का आकार 6 गुणा 8 फीट निर्धारित करने और प्रदेश सरकार की ओर से तय फीस के रेट चस्पाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि यदि कोई स्टांप वेंडर निर्धारित दर से अधिक पर स्टांप बेचता हुआ पाया या उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उच्च न्यायालय के आदेश के तहत बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को तहसील परिसर या किसी प्रशासनिक स्थल पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध रूप से बैठे वसीका नवीसों व स्टांप वेंडरों पर कार्रवाई अनिवार्य है।
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-डॉ. मनोज कुमार, उपायुक्त
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संयुक्त सब-रजिस्ट्रार एवं तहसीलदार के माध्यम से जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि तहसील परिसर में अवैध रूप से काम करने वाले वसीका नवीस लोगों को गुमराह कर अतिरिक्त फीस वसूलते हैं। जिला प्रशासन ने अधिकृत वसीका नवीसों के लिए खोखों का आकार 6 गुणा 8 फीट निर्धारित करने और प्रदेश सरकार की ओर से तय फीस के रेट चस्पाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि यदि कोई स्टांप वेंडर निर्धारित दर से अधिक पर स्टांप बेचता हुआ पाया या उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उच्च न्यायालय के आदेश के तहत बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को तहसील परिसर या किसी प्रशासनिक स्थल पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध रूप से बैठे वसीका नवीसों व स्टांप वेंडरों पर कार्रवाई अनिवार्य है।
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-डॉ. मनोज कुमार, उपायुक्त

-फोटो 54 : चंडीगढ़ नाइट रन में भाग लेते बीआरजी के धावक। स्रोत ग्रुप