{"_id":"7b4874c017fd725d1400b49a555299ae","slug":"nagar-nigam-house-tax-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"गृहकर लक्ष्य प्राप्ति को पुरानी प्रॉपर्टी पर निगम की नजर ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गृहकर लक्ष्य प्राप्ति को पुरानी प्रॉपर्टी पर निगम की नजर
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Mon, 14 Dec 2015 12:12 AM IST
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गृहकर वसूलने के लिए नगर निगम ने पुरानी प्रॉपर्टी पर नजर रखनी शुरू कर दी है। शहर में वर्षों पुरानी आज भी ऐसी प्रॉपर्टी हैं, जिनका अभी तक नगर निगम में गृहकर जमा नहीं कराया गया है। निगम की ओर से गृहकर वसूलने के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी आरंभ कर दी। यदि 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी पर टैक्स जमा किया जाता है तो 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, नए वर्ष से डेढ़ गुणा ब्याज सहित गृहकर वसूल जाएगा।
निगम द्वारा संपत्ति कर में 30 प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को प्रदान की जा रही है जो वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अपने सभी देय कर/बकाया 31 दिसंबर 2015 तक चुका देंगे। जिन्होंने कर पहले ही जमा करा दिया है और अधिक राशि यदि कोई है वह बगैर किसी ब्याज के उनके भविष्य संपत्ति कर दायित्वों के विरुद्ध समायोजित कर दी जाएगी। इसके लिए शर्त यह रहेगी कि वह वर्ष 2015-16 के लिए 31 दिसंबर तक संपत्ति कर सहित सभी देय राशि चुकता कर दें। वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित कर 31 दिसंबर तक जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 31 दिसंबर को टैक्स जमा न कराने पर 1 जनवरी से प्रति माह 1.5 प्रतिशत राशि से ब्याज समेत टैक्स वसूला जाएगा।
गृहकर जमा न कराने वालों को नोटिस भेजने की तैयारी
निगम की ओर से करीब 4 करोड़ 85 लाख रुपये की वसूली करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक लगभग 3 करोड़ की वसूली हो पाई है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए निगम की ओर से अब पुरानी प्रॉपर्टी निशाने पर हैं। निगम की ओर से बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है।
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निगम की ओर से नोटिस तैयार किए जा रहे है। गृहकर जमा न करवाने वालों को नोटिस दिए जाएंगे। यदि 31 दिसंबर तक गृहकर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, उसके बाद ब्याज सहित वसूली की जाएगी। या फिर प्रॉपर्टी को सील भी किया जा सकता है।
-प्रताप सिंह, टैक्स सुपरिंटेंडेंट, नगर निगम
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निगम द्वारा संपत्ति कर में 30 प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को प्रदान की जा रही है जो वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अपने सभी देय कर/बकाया 31 दिसंबर 2015 तक चुका देंगे। जिन्होंने कर पहले ही जमा करा दिया है और अधिक राशि यदि कोई है वह बगैर किसी ब्याज के उनके भविष्य संपत्ति कर दायित्वों के विरुद्ध समायोजित कर दी जाएगी। इसके लिए शर्त यह रहेगी कि वह वर्ष 2015-16 के लिए 31 दिसंबर तक संपत्ति कर सहित सभी देय राशि चुकता कर दें। वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित कर 31 दिसंबर तक जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 31 दिसंबर को टैक्स जमा न कराने पर 1 जनवरी से प्रति माह 1.5 प्रतिशत राशि से ब्याज समेत टैक्स वसूला जाएगा।
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गृहकर जमा न कराने वालों को नोटिस भेजने की तैयारी
निगम की ओर से करीब 4 करोड़ 85 लाख रुपये की वसूली करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक लगभग 3 करोड़ की वसूली हो पाई है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए निगम की ओर से अब पुरानी प्रॉपर्टी निशाने पर हैं। निगम की ओर से बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है।
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निगम की ओर से नोटिस तैयार किए जा रहे है। गृहकर जमा न करवाने वालों को नोटिस दिए जाएंगे। यदि 31 दिसंबर तक गृहकर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, उसके बाद ब्याज सहित वसूली की जाएगी। या फिर प्रॉपर्टी को सील भी किया जा सकता है।
-प्रताप सिंह, टैक्स सुपरिंटेंडेंट, नगर निगम