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निकाय चुनाव: कुंडली में चेयरमैन के दो व पार्षद पद के तीन नामांकन रद्द

Tue, 07 Jun 2022 12:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jun 2022 12:03 AM IST
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Municipal elections: In Kundli, two nominations of the chairman and three nominations for the post of councilor canceled
गोहाना में नामांकन पत्रों की जांच करते एसडीएम एवं रिटार्निंग अधिकारी आशीष वशिष्ठ। संवाद - फोटो : Sonipat
सोनीपत। गोहाना नगर परिषद, गन्नौर व कुंडली नगरपालिका क्षेत्र में 19 जून को चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की तरफ से दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की छंटनी सोमवार को की गई। नगर पालिका कुंडली में 5 उम्मीदवारों (दो प्रधान पद और तीन पार्षद) के नामांकन छंटनी के दौरान कमी मिलने पर रद्द कर दिए गए। वहीं नगर परिषद गोहाना व नगर पालिका गन्नौर में नामांकन पत्रों की छंटनी के बाद प्रधान व पार्षद पद के लिए सभी उम्मीदवार पात्र मिले हैं। मंगलवार को दोपहर बाद तीन बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे और इसके उपरांत उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित सिवाच ने बताया कि उम्मीदवारों की तरफ से 7 जून को प्रात: 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उसी दिन उम्मीदवारों को दोपहर बाद 3 बजे के बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इसके चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची व मतदान केन्द्रों की सूची चिपकाई जाएगी। मतदान के लिए 19 जून को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। यदि आवश्यक हुआ तो पुन: मतदान 21 जून को करवाया जा सकता है। इसके बाद 22 जून को सुबह 08 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी व उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।
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बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार को होने वाले खर्च का पूरा हिसाब रखना होगा। नामांकन करने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्धारित रजिस्टर में चुनाव खर्च का पूरा लेखा दर्ज करना होगा और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर यह रजिस्टर जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कराना होना। ऐसा न करने पर वह उम्मीदवार 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग द्वारा खर्च की निर्धारित सीमा नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव 10.50 लाख रुपये, नगर परिषद अध्यक्ष के के लिए 16 लाख रुपये रहेगी। नगर पालिका सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.50 लाख रुपये और नगर परिषद सदस्य के लिए 3.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।- प्रत्याशियों को बैंको में खुलावाना होगा खाता
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प्रत्याशियों को खुलवाना होगा नया खाता
चुनाव संबंधी लेन-देन के लिए प्रत्याशियों को अलग से नया बैंक खाता खुलवाना होगा। इस नए बैंक खाते का खाता संख्या को लिखित रूप में संबंधित अधिकारी को देनी होगी। इसी नए बैंक खाते से नगरपालिका चुनाव लडने वाले प्रत्याशी सभी प्रकार का चुनाव संबंधी भुगतान कर सकेंगे। जिन प्रत्याशियों द्वारा बैंक खाता नहीं खोला गया अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी गई। उन्हें रिटर्निंग अधिकारी नोटिस जारी करेंगे। चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव व्यय के विवरण सहित इस बैंक खाते की विवरण की एक स्वप्रमाणित प्रति भी प्रत्याशी द्वारा संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करवानी होगी।

पिछले चुनाव खर्च का ब्योरा न देने वाले डिफाल्टर भी लड़ सकते हैं चुनाव
निर्वाचन आयोग ने पिछली बार हुए चुनाव के दौरान आय-व्यय का विवरण नहीं देने वाले प्रत्याशियों को चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ऐसे आदेश जारी किए गए थे। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सुरेंद्र दून ने बताया कि यह आदेश वर्ष 2018 में दिए गए थे जो 3 साल यानी वर्ष 2021 तक ही लागू थे। वर्ष 2021 के बाद यह आदेश लागू नहीं होता, जिस वजह से अब वे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ने योग्य हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष अपना चुनावी खर्च का ब्योरा जमा नहीं करवाया था।
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