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सोनीपत: भाभी की नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, अश्लील वीडियो बनाकर देता था धमकी
Tue, 10 May 2022 04:05 PM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 10 May 2022 04:05 PM IST
सार
दिल्ली की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी ने 2 दिसंबर, 2020 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उसकी बहन का देवर उसे करीब एक साल पहले मुरथल लेकर आया था। आरोपी उसे अपने साथ मुरथल स्थित एक होटल में ले गया था। वहां पर आरोपी ने कमरे में ले जाकर निकाह करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी को एक होटल में लाने के बाद दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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दिल्ली की रहने वाली एक किशोरी ने 2 दिसंबर 2020 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उसकी बहन का देवर गन्नौर के गांव का रहने वाला फरियाद उसे करीब एक साल पहले मुरथल लेकर आया था। आरोपी उसे अपने साथ मुरथल स्थित एक होटल ले गया था। वहां पर आरोपी ने कमरे में ले जाकर निकाह करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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इतना ही नहीं आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली थी। बाद में फरियाद ने किसी अन्य युवती से निकाह कर लिया था। साथ ही उसे कहा था कि वह अपनी जिंदगी में खुश है। जिस पर वह इस मामले को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही फरियाद उसके अश्लील वीडियो को लेकर धमकी देने लगा।
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वह उसे धमकी देता था कि अगर वह उसे छोड़ देगी तो वह उसे बदनाम कर देगा। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया पर उसकी व अपनी फोटो अपलोड कर दी। वह उनकी अश्लील वीडियो अपलोड करने की धमकी देने लगा। किशोरी ने पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, आईटी एक्ट में तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 384 में तीन साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना और 506 में दो साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेगी। जुर्माना राशि जमा कराने पर उसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।