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Sonipat News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Tue, 19 May 2026 09:04 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 19 May 2026 09:04 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को घर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी पुष्पेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 56,500 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि में से 45 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए है।
किशोरी ने 13 दिसंबर, 2024 को खरखौदा क्षेत्र निवासी पुष्पेंद्र पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जनवरी, 2025 में गिरफ्तार कर लिया था। मामले में किसी अन्य की संलिप्तता सामने नहीं आई थी।
पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के साथ ही स्कूल से उसकी आयु का प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद व 56,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए हैं। जुर्माना अदा न करने पर साढ़े नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को घर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी पुष्पेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 56,500 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि में से 45 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए है।
किशोरी ने 13 दिसंबर, 2024 को खरखौदा क्षेत्र निवासी पुष्पेंद्र पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जनवरी, 2025 में गिरफ्तार कर लिया था। मामले में किसी अन्य की संलिप्तता सामने नहीं आई थी।
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पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के साथ ही स्कूल से उसकी आयु का प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद व 56,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए हैं। जुर्माना अदा न करने पर साढ़े नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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