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Haryana: 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा, सोनीपत अदालत का फैसला

Thu, 18 Sep 2025 08:20 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Thu, 18 Sep 2025 08:20 PM IST
सार

पड़ोस में रहने वाली 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में सोनीपत जिला अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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Man sentenced to 20 years in prison for misdeed teenager in Sonipat
judge court हथोड़ा - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 52 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।

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महिला ने 24 जून, 2024 को शहर थाना पुलिस को बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी दसवीं कक्षा में पढ़ती है। बेटी उनकी ननद के घर पर रह रही थी। वह अपनी ननद के घर पर गई तो पता लगा कि उनकी बेटी तीन-चार दिन से सही से खाना नहीं खा रही है और उसका व्यवहार भी बदला हुआ है। उसने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला सुमित उर्फ टीनू उसे 17 जून, 2024 को बहकाकर एक होटल में ले गया था। वहां पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में होटल में जाकर सबूत भी जुटाए थे। मामले में पुलिस ने 4 पॉक्सो एक्ट इजाद की थी।
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मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सुमित को दोषी करार दिया। वीरवार को अदालत ने दोषी को 4 पॉक्सो एक्ट 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा बहकाकर ले जाने में तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

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