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Sonipat News: चाकू से हमला करने के दोषी को चार साल कैद
Wed, 23 Jul 2025 01:38 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 23 Jul 2025 01:38 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव खुबडू के स्टेडियम में कहासुनी की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया था।
गांव खुबडू निवासी कृष्ण ने 10 सितंबर, 2020 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि उनका बेटा अजय 9 सितंबर, 2020 की देर शाम को गांव के स्टेडियम में खेलने गया था।
वहां पर गांव के रहने वाले दीपक के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी। इस दौरान उनका बेटा घर आ गया था।
जब वह अपने बेटे अजय व पत्नी जगवंती को साथ लेकर दीपक के घर पर उलाहना देने जा रहे थे तो उनके घर के पास पहुंचते ही दीपक अपने साथी के साथ मिल गया। आरोपियों ने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया था। बाद में दीपक ने उनके बेटे पर चाकू से वार कर दिया।
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हमले के दौरान दीपक के साथी ने उनके बेटे को पकड़ रखा था। चाकू से वार करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। घायल को पहले खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था जहां से पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी गई थी। मामले में दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका साथी नाबालिग मिला था, जिसका मुकदमा जुवनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा गया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सरताज बसवाना ने आरोपी दीपक को गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए चार साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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गांव खुबडू निवासी कृष्ण ने 10 सितंबर, 2020 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि उनका बेटा अजय 9 सितंबर, 2020 की देर शाम को गांव के स्टेडियम में खेलने गया था।
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वहां पर गांव के रहने वाले दीपक के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी। इस दौरान उनका बेटा घर आ गया था।
जब वह अपने बेटे अजय व पत्नी जगवंती को साथ लेकर दीपक के घर पर उलाहना देने जा रहे थे तो उनके घर के पास पहुंचते ही दीपक अपने साथी के साथ मिल गया। आरोपियों ने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया था। बाद में दीपक ने उनके बेटे पर चाकू से वार कर दिया।
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हमले के दौरान दीपक के साथी ने उनके बेटे को पकड़ रखा था। चाकू से वार करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। घायल को पहले खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था जहां से पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी गई थी। मामले में दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका साथी नाबालिग मिला था, जिसका मुकदमा जुवनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा गया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सरताज बसवाना ने आरोपी दीपक को गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए चार साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।