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Sonipat News: किसान की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद

Tue, 06 Aug 2024 11:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 06 Aug 2024 11:39 PM IST
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Life imprisonment to two culprits in farmer's murder
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.नरिंद्र कौर ने शराब ठेके के पास युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को आठ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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गांव निजामपुर निवासी प्रवीन ने 30 जून, 2021 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि गांव के ही जयदेव व एक अन्य ने उनके भाई प्रविंद्र की निजामपुर-भावड़ रोड पर शराब के ठेके के पास गोली मारकर हत्या कर दी है। उनका भाई खेतीबाड़ी करता था। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। प्रवीन ने बताया था कि उनके भाई का जयदेव से कुछ माह पहले झगड़ा हुआ था। इसकी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के समय उनका भाई शराब ठेके बाहर खड़ा था। तभी बाइक पर आए हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था। बाद में दूसरे आरोपी की पहचान गांव के ही सुशील उर्फ मीठू के रूप में हुई थी। मामले की जांच तब सीआईए स्टाफ गोहाना को सौंपी गई थी। मामले में आरोपियों की गिरफ्तार पर पांच हजार का इनाम रखा था। बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपियों ने कहासुनी की रंजिश में वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की थी। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ.नरिंद्र कौर ने आरोपी जयदेव व सुशील उर्फ मीठू को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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