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Sonipat News: साथी को ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Sat, 17 May 2025 12:59 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 May 2025 12:59 AM IST
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Life imprisonment to the person found guilty of murdering his partner by pushing him in front of a train.
सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी ने अपने साथी को ट्रेन के आगे फेंक कर हत्या की थी। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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गांव जटवाड़ा निवासी किसान कुलदीप ने 30 नवंबर, 2022 को राजकीय रेलवे थाना पुलिस को बताया था कि वह रेलवे लाइन के पास बिल्लू मुर्गी फार्म के सामने अपने साथी दीपक के साथ बैठे थे। इसी दौरान गांव जटवाड़ा निवासी मुकेश अपने परिचित मन्नु के साथ कहासुनी करते हुए रेलवे लाइन की तरफ गया था। वह आपस में बातचीत कर रहे थे कि देखते है आज पहले कौन मरता है। उसके बाद वह रेलवे लाइन की तरफ चले गए थे। इसी बीच एक मालगाड़ी पानीपत की तरफ जा रही थी। दूसरी लेन पर पानीपत की तरफ से एक सवारी गाड़ी आ गई। इसी दौरान रेलवे लाइन के पास खड़े मन्नु ने मुकेश को सवारी गाड़ी की तरफ धक्का दे दिया था। सवारी गाड़ी से टकराकर उनकी मौत हो गई थी। कुलदीप के बयान पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने नशे में झगड़े के बाद साथी को ट्रेन के आगे फेंकने की बात कबूल की थी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई के बाद अब सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा ने आरोपी मन्नु को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने मन्नु को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है।
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