{"_id":"65c669e4d941c22c4808b5e9","slug":"life-imprisonment-to-the-man-convicted-of-raping-a-five-year-old-innocent-girl-sonipat-news-c-197-1-snp1001-113532-2024-02-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: पांच वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: पांच वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Fri, 09 Feb 2024 11:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 09 Feb 2024 11:37 PM IST
विज्ञापन
सोनीपत। पड़ोस में रहने वाली पांच वर्ष की बच्ची को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए इस राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 8 जून 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी पांच वर्ष की बेटी सुबह 11 बजे खाने का सामान लेने के लिए दुकान पर गई थी। जब बेटी काफी देर तक नहीं लौटी थी तो वह और उनकी मां बच्ची की तलाश में निकले थे। जब वह पड़ोसी देवेंद्र के घर के पास पहुंचे थे तो उन्हें बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी थी। वह पड़ोसी 30 वर्षीय देवेंद्र के घर गए तो थे वह निर्वस्त्र मिला था। उसने उनकी बेटी का मुंह दबा रखा था। उन्होंने भागकर अपनी बेटी को आरोपी के चंगुल से निकाला था। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया था। बेटी ने बताया था कि आरोपी उसे उठाकर अपने घर ले गया था। उन्होंने पुलिस को अवगत कराया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने भादंसं की धारा 376 एबी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी सुदेश की टीम ने आरोपी देवेंद्र को 11 जून, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी देवेंद्र को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को धारा 376 एबी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
पांच माह 26 दिन में आया फैसला
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में त्वरित सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने महज पांच माह 26 दिन में सुनवाई करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 8 जून 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी पांच वर्ष की बेटी सुबह 11 बजे खाने का सामान लेने के लिए दुकान पर गई थी। जब बेटी काफी देर तक नहीं लौटी थी तो वह और उनकी मां बच्ची की तलाश में निकले थे। जब वह पड़ोसी देवेंद्र के घर के पास पहुंचे थे तो उन्हें बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी थी। वह पड़ोसी 30 वर्षीय देवेंद्र के घर गए तो थे वह निर्वस्त्र मिला था। उसने उनकी बेटी का मुंह दबा रखा था। उन्होंने भागकर अपनी बेटी को आरोपी के चंगुल से निकाला था। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया था। बेटी ने बताया था कि आरोपी उसे उठाकर अपने घर ले गया था। उन्होंने पुलिस को अवगत कराया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने भादंसं की धारा 376 एबी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी सुदेश की टीम ने आरोपी देवेंद्र को 11 जून, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी देवेंद्र को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को धारा 376 एबी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
पांच माह 26 दिन में आया फैसला
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में त्वरित सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने महज पांच माह 26 दिन में सुनवाई करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।