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Sonipat News: सैलून संचालिका एवं टिक-टॉक स्टार के हत्यारे प्रेमी को उम्रकैद

Fri, 17 May 2024 12:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 17 May 2024 12:42 AM IST
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Life imprisonment to the lover of killer of salon operator and Tik-Tok star
सोनीपत। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने सैलून संचालिका एवं टिक-टॉक स्टार की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर आठ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव पुसार निवासी विनोद ने 28 जून, 2020 को पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी श्वेता और शिवानी (21) कुंडली टीडीआई में टच एंड फेयर के नाम से सैलून चलाती थी। फ्लैट को उन्होंने किराए पर ले रखा था। एक सप्ताह से उनकी बड़ी बेटी श्वेता अपने दोस्त नीरज के साथ गत्ते की कंपनी में काम पर जाने लगी थी। दिन में शिवानी सैलून पर रहती थी। रात को दोनों बहन घर आ जाती थी और सैलून पर रात को नीरज सोता था। उनकी बेटी शिवानी की दोस्ती चार साल से प्याऊ मनियारी के रहने वाले आरिफ के साथ थी।
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उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी ने 15 दिन से मोहम्मद आरिफ से बोलचाल बंद कर रखी थी। 26 जून, 2020 को शिवानी सैलून पर अकेली थी। उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। जिसका आरोप मोहम्मद आरिफ पर लगा था। शिवानी टिक-टाक पर भी काफी सक्रिय रहती थी और उसने सैकड़ों वीडियो डाल रखी है। उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी प्याऊ मनियारी के मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस को बताया था कि शिवानी के बोलचाल बंद होने की रंजिश में उसने वारदात को अंजाम दिया था।
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उसने बताया था कि वह पहले उनके घर के पास ही रहते थे। उस समय दोनों में अक्सर बातचीत होती थी। बाद में कुंडली जाकर रहने लगे। उसने बताया था कि 15 दिन से शिवानी ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया था। वह उसे पसंद करता था। उसके अचानक बातचीत करना बंद करने से नाराज था। उसने पुलिस को बताया है था कि घटना के दिन वह उसे मनाने के लिए उसके सैलून पर गया था। उसे डोरबेल बजाकर दरवाजा खुलवाया था। उसे बाहर देखकर शिवानी ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी। वह जबरन दरवाजा धकेलकर अंदर गया था। उसने अंदर जाकर शिवानी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। उसने धमकाने का प्रयास किया तो युवती पुलिस को फोन करने लगी थी। वह मोबाइल छीनने लगा तो युवती ने हाथापाई शुरू कर दी थी। जिस पर उसने गला दबाकर उसे मार दिया था। उसके बाद शव को बेड में छिपाकर भाग गया था। वह उसका मोबाइल भी उठा लाया था। पुलिस ने युवती के अनुसूचित जाति की होने के कारण मामले में एससीएसटी एक्ट भी जोड़ा था।


मामले की सुनवाई के बाद वीरवार को एएसजे विमल सपरा ने आरोपी मोहम्मद आरिफ को दोषी करार दिया। उसे हत्या के मामले में उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 201 व 404 में तीन-तीन साल कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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