फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   life imprisonment for the murder of s youth

घर से बुलाकर युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Wed, 29 Jan 2020 06:00 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jan 2020 06:00 PM IST
विज्ञापन
life imprisonment for the murder of s youth
सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत ने घर से बुलाकर युवक की पीट पीटकर हत्या करने के मामले मेें सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में तीन अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
विज्ञापन

गांव बुटाना निवासी अमित का शव 5 अप्रैल, 2017 को सुबह गांव के कर्मबीर के घर से बरामद किया गया था। अमित के शरीर पर चोट के दर्जनों निशान थे। अमित के पिता रंजीत ने पुलिस को बताया था कि उसके बेटे को कर्मबीर व उसके परिजनों ने मौत के घाट उतार दिया है। रंजीत ने बरोदा थाना पुलिस को बताया कि 4 अप्रैल, 2017 की रात करीब आठ बजे गांव का ही कर्मबीर व उसका बेटा भोलू उसके बेटे अमित को अपने घर बुलाकर ले गए थे। कर्मबीर ने कहा था कि उसकी पत्नी अमित से कुछ बात करना चाहती है। वह उनके साथ चला गया था तथा देर रात तक वापस नहीं लौटा था। इस पर जब उसने कर्मबीर के घर जाकर अमित का पता किया तो उन्होंने कहा था कि अमित उसी समय वापस चला गया था। रातभर वह गांव में अपने बेटे की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका था। 5 अप्रैल, 2017 को सुबह वह गांव के कुछ अन्य लोगों को लेकर दोबारा कर्मबीर के घर गया था तो उसका बेटा अमित उनके घर में पड़ा मिला था। उन्होंने देखा था कि उसके बेटे के शरीर पर चोट के दर्जनों निशान थे और उसकी मौत हो चुकी थी। इस पर तुरंत पुलिस को सूचित किया गया था। सूचना के बाद पहुंची बरोदा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने रंजीत के बयान पर कर्मबीर के अलावा उसकी पत्नी, बेटी व एक अन्य नरेश नाम के व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। रंजीत ने बताया था कि उसने अपने स्तर पर पता किया तो उसे जानकारी मिली है कि अमित की कर्मबीर की बेटी के साथ बोलचाल थी। जिसके विरोध के चलते ही उसके बेटे को घर से बुलाकर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन

मामले में बुधवार को सेशन जज वाईएस राठौर की अदालत ने सुनवाई के बाद कर्मबीर को दोषी करार दिया है। अदालत ने कर्मबीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। मामले में सबूतों के अभाव में अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। जिसमें कर्मबीर की पत्नी व बेटी तथा एक अन्य शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed