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Sonipat News: एक्सपायरी कीटनाशक बेचा 15 दिन तक लाइसेंस निलंबित

Fri, 23 May 2025 01:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 23 May 2025 01:17 AM IST
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License suspended for 15 days for selling expired pesticides
सोनीपत। किसानों को वैधता तिथि समाप्त होने के बाद और जबरन सामान बेचने वाले विक्रेताओं पर कृषि विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। वैधता तिथि के बाद कीटनाशक बेचने पर एक दुकानदार का 15 दिन तक लाइसेंस निलंबित कर दिया।
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खाद के साथ किसान को जबरन अन्य सामान बेचने वाले खाद विक्रेता का लाइसेंस भी 7 दिन के लिए निलंबित किया गया है।
गांव सिसाना निवासी देवेंद्र सिंह ने 2 मई को शिकायत दी थी कि खरखौदा के दिल्ली रोड पर स्थित कीटनाशक विक्रेता ने उन्हें वैधता तिथि समाप्त होने के बाद का कीटनाशक बेच दिया। हालांकि किसान इस संबंध में पक्का बिल प्रस्तुत नहीं कर पाया, लेनिक मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि विभाग ने टीम का गठन कर जांच कराई।
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संबंधित विक्रेता की दुकान पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने भी छापा डाला था। तब वैधता तिथि समाप्त होने का कीटनाशक मिला था। ऐसे में कृषि विभाग ने दुकानदार का विक्रय लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।
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गांव भैंसवान के किसान संदीप की शिकायत पर हरसाना कलां गांव में स्थित खाद की दुकान संचालित करने वाले विक्रेता पर भी कृषि विभाग ने कार्यवाही करते हुए उसका खाद बेचने का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित किया है। संवाद
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