फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   last date to pay property tax

आज चूके तो कल से जुर्माना भरने को रहे तैयार

Mon, 31 Aug 2015 12:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सोनीपत
ब्यूरो/अमर उजाला सोनीपत Updated Mon, 31 Aug 2015 12:34 AM IST
विज्ञापन

शहर में पेयजल और सीवर कनेक्शन को वैध कराने और प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया वसूली करने के लिए छुट्टी के दोनों दिन भी शनिवार और रविवार को जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय और नगर निगम कार्यालय खुले रहे। सोनीपत से बाहर जाने वाले लोगों ने छुट्टी होने पर दोनों कार्यालयों में पहुंचकर कनेक्शन वैध और प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। कनेक्शनों को वैध कराने और प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।

विज्ञापन


सिर्फ आज और मिलेगी 10 फीसदी छूट

निगम द्वारा संपत्ति कर में 30 प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को प्रदान की जा रही है जो वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अपने सभी देय कर/बकाया 31 अगस्त 2015 तक चुका देंगे। जिन्होंने कर पहले ही जमा करा दिया है और अधिक राशि यदि कोई है वह बगैर किसी ब्याज के उनके भविष्य संपत्ति कर दायित्वों के खिलाफ समायोजित कर दी जाएगी।
विज्ञापन


इसके लिए शर्त यह रहेगी कि वह वर्ष 2015-16 के लिए 31 अगस्त तक संपत्ति कर सहित सभी देय राशि चुकता कर दें। वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित कर 31 अगस्त तक जमा कराने वालों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 31 अगस्त को टैक्स जमा न कराने पर 1 सितंबर से प्रति माह 1.5 प्रतिशत राशि से ब्याज समेत टैक्स वसूला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


जन स्वास्थ्य विभाग में भी बिना जुर्माने कनेक्शन वैध  
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शहर में पेयजल और सीवर कनेक्शन वैध कराने का अभियान छेड़ रखा है। ताकि 31 अगस्त के बाद उन्हें किसी प्रकार के जुर्माने अथवा विभागीय कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। गौरतलब है कि पेयजल और सीवर कनेक्शन वैध करवाने के लिए लोगों के उत्साह को देखते हुए विभाग की ओर से शनिवार और रविवार के दिन कार्यालय खुला रहा ।

विभाग द्वारा पेयजल के लिए न्यूनतम फीस 1000 रुपये तथा सीवर के लिए मात्र 500 रुपये की फीस निर्धारित की गई है, जिसका सीधा लाभ शहरवासियों को हो रहा है। इसलिए सभी बिना देरी किए 31 अगस्त यानि सोमवार को अपने कनेक्शन वैध करवा ले, ताकि उन्हें बाद में ज्यादा कनेक्शन फीस या जुर्माना ना देना पड़े।

राजीव गुप्ता, कार्यकारी अभियंता, जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग

छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए 31 अगस्त यानि सोमवार को अंतिम तिथि है। जिस लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया है वे सोमवार को कार्यालय में छूट के साथ टैक्स जमा करा दे। अन्य नगर निगम टैक्स जमा न कराने वालों लोगों को 1 सितंबर से नोटिस भेजकर ब्याज सहित टैक्स वसूलेगा। जिसके लिए निगम की ओर से पूरी तैयारी है।
-रोहताश बिश्नोई, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed