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गोली मारकर हत्या करने वाले 5 को उम्रकैद

Wed, 24 Feb 2016 12:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सोनीपत
ब्यूरो/अमर उजाला सोनीपत Updated Wed, 24 Feb 2016 12:18 AM IST
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पांच साल पुराने केबल संचालक की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपियों को जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।

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पुलिस के अनुसार 21 जून 2011 को अनिल निवासी गांव गांव रोहद झज्जर हाल आबाद मॉडल टाउन ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि वह अपने भाई सुनील के साथ कार में सवार होकर सेक्टर-15 गुरुद्वारे के नजदीक से गुजर रहा था।
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इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने गाड़ी रुकवाकर गोली चला दी। गोली सुनील के कंधे में लगी। इसके बाद कार की खिड़की खोलकर एक युवक ने सुनील के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में अनिल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने भठगांव के कुलदीप, हरसाना कलां के नवीन, जटवाड़ा के प्रवीण, रोहला, दिल्ली के नरेंद्र उर्फ नंदू, कामी के पवन सहित अन्य आरोपियों को काबू किया था।
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मामले की लंबी सुनवाई करने के बाद मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने कुलदीप, प्रवीण, नरेंद्र, पवन और नवीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कुलदीप, प्रवीण, नरेंद्र और पवन को 15-15 हजार और नवीन को 17 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।


साले की मौत का लिया था बदला
अनिल ने बताया था कि 10 दिसंबर, 2007 को उनकी कुलदीप के साले के साथ लड़ाई हुई थी। जिसमें कुलदीप के साले की मौत हो गई थी। उसी की हत्या का बदला लेने के लिए उसके भाई की हत्या करवाई गई है। मामले में कुलदीप के साथ ही हरसाना के नवीन, मूलरूप से जटवाड़ा व घटना के समय राजीव कालोनी निवासी प्रवीन, कथूरा के बिजेंद्र, कामी का देवेंद्र भी शामिल रहा है। जांच मेें सामने आया था कि कुलदीप ने हत्या की साजिश रची थी। मामले में कामी के देवेंद्र की गिरफ्तारी हुई तो उसने हत्या में शामिल रहने की बात कही थी।

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