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जिंदल यूनिवर्सिटी में छात्रा संग रेप करने वाले तीन छात्र दोषी करार
ब्यूरो अमर उजाला सोनीपत
Updated Wed, 24 May 2017 11:07 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने गांव जगदीशपुर स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन छात्रों को दोषी करार दिया है। तीनों के खिलाफ 11 अप्रैल 2015 को राई थाना में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। तीनों दोषियों को 26 मई को सजा सुनाई जाएगी।
दो साल तक करते रहे ब्लैकमेल
ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला दो साल पहले सामने आया था। यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के तीन छात्रों ने विवि की 20 साल की छात्रा को ब्लैकमेल कर दो साल तक उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश किया था। यह मामला तब सामने आया, जब छात्रा ने 11 अप्रैल 2015 को सुबह विवि प्रशासन को सूचना दी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि तीनों के पास उसकी आपत्तिजनक तस्वीर है, जिनसे वे अगस्त 2013 से ब्लैकमेल कर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश कर रहे हैं। तीनों आरोपी लॉ डिपार्टमेंट के अंतिम वर्ष के छात्र थे। उनके खिलाफ गैंग रेप और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था। छात्रा ने बताया था कि 10 अप्रैल 2015 को भी दो आरोपियों ने विवि कैंपस में ही रेप करने की कोशिश की थी। पुलिस ने मामले में सोनीपत शहर निवासी हार्दिक शिकरी, विकास गर्ग और करण छाबड़ा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।
पुलिस की जांच में यह आया था सामने
पुलिस जांच में सामने आया था कि छात्रा ने अगस्त 2013 में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। मुख्य आरोपी हार्दिक शिकरी की छात्रा से दाखिला लेने के तुरंत बाद मुलाकात हुई और दोनों दोस्त बन गए। जब हार्दिक ने छात्रा से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की तो दोनों की दोस्ती खत्म हो गई थी। छात्रा ने बताया था कि वह घटना के बाद से पुलिस के पास जाने से डर रही थी। हार्दिक शिकरी ने उसे धमकी दी थी कि उसके पास उसकी आपत्तिजनक तस्वीर है, जिसके बाद उसे डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता रहा। हार्दिक ने ही अपने दो साथियों विकास गर्ग व करण छाबड़ा से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। सभी ने उसके साथ कई बार रेप किया।
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आरोपियों के लैपटाप व मोबाइल किए गए थे जब्त
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी हार्दिक शिकरी पर विवि प्रशासन ने तत्काल शिकंजा कस लिया था। शिकरी के मोबाइल और लैपटॉप को कब्जे में लिया गया था। इसके साथ ही सभी आरोपियों को विवि से सस्पेंड कर दिया गया।
तीनों को दिया गया दोषी करार
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों हार्दिक शिकरी, विकास गर्ग व करण छाबड़ा को दोषी करार दिया है। एएसजे सुनीता ग्रोवर की अदालत में तीनों को 26 मई को सजा सुनाई जाएगी।
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दो साल तक करते रहे ब्लैकमेल
ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला दो साल पहले सामने आया था। यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के तीन छात्रों ने विवि की 20 साल की छात्रा को ब्लैकमेल कर दो साल तक उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश किया था। यह मामला तब सामने आया, जब छात्रा ने 11 अप्रैल 2015 को सुबह विवि प्रशासन को सूचना दी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि तीनों के पास उसकी आपत्तिजनक तस्वीर है, जिनसे वे अगस्त 2013 से ब्लैकमेल कर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश कर रहे हैं। तीनों आरोपी लॉ डिपार्टमेंट के अंतिम वर्ष के छात्र थे। उनके खिलाफ गैंग रेप और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था। छात्रा ने बताया था कि 10 अप्रैल 2015 को भी दो आरोपियों ने विवि कैंपस में ही रेप करने की कोशिश की थी। पुलिस ने मामले में सोनीपत शहर निवासी हार्दिक शिकरी, विकास गर्ग और करण छाबड़ा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।
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पुलिस की जांच में यह आया था सामने
पुलिस जांच में सामने आया था कि छात्रा ने अगस्त 2013 में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। मुख्य आरोपी हार्दिक शिकरी की छात्रा से दाखिला लेने के तुरंत बाद मुलाकात हुई और दोनों दोस्त बन गए। जब हार्दिक ने छात्रा से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की तो दोनों की दोस्ती खत्म हो गई थी। छात्रा ने बताया था कि वह घटना के बाद से पुलिस के पास जाने से डर रही थी। हार्दिक शिकरी ने उसे धमकी दी थी कि उसके पास उसकी आपत्तिजनक तस्वीर है, जिसके बाद उसे डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता रहा। हार्दिक ने ही अपने दो साथियों विकास गर्ग व करण छाबड़ा से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। सभी ने उसके साथ कई बार रेप किया।
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आरोपियों के लैपटाप व मोबाइल किए गए थे जब्त
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी हार्दिक शिकरी पर विवि प्रशासन ने तत्काल शिकंजा कस लिया था। शिकरी के मोबाइल और लैपटॉप को कब्जे में लिया गया था। इसके साथ ही सभी आरोपियों को विवि से सस्पेंड कर दिया गया।
तीनों को दिया गया दोषी करार
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों हार्दिक शिकरी, विकास गर्ग व करण छाबड़ा को दोषी करार दिया है। एएसजे सुनीता ग्रोवर की अदालत में तीनों को 26 मई को सजा सुनाई जाएगी।