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पार्श्वनाथ डेवलपर्स की 5 एकड़ जमीन की नीलामी कराने निर्देश

Sat, 17 Sep 2022 01:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Sep 2022 01:30 AM IST
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Instructions to auction 5 acres of land of Parsvnath Developers
हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड की तरफ से रकम व विकास शुल्क लेने के बाद भी प्लॉट न देने के मामले में सख्ती दिखाई है। इस मामले में उपायुक्त को पार्श्वनाथ डेवलपर्स की सोनीपत में प्लॉटिंग कॉलोनी के बीच पड़ी उच्च विद्यालय की 5 एकड़ से अधिक जमीन को अटैच कर उसकी नीलामी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि नीलामी से मिलने वाली राशि से 26 शिकायतकर्ता की जमा राशि के ब्याज का भुगतान किया जाएगा। जबकि शिकायतकर्ताओं को प्लॉट न दिए जाने के मामले में सुनवाई चलती रहेगी।
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26 शिकायतकर्ताओं ने हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में शिकायत दी थी। जिसमें कहा था कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड ने सोनीपत में विकसित की जाने वाली कॉलोनी में प्लॉट देने के नाम पर 2009 में बिल्डर बायर एग्रीमेंट करते हुए प्लॉट की लागत का करीब 85 फीसदी रकम जमा करा ली थी। इसके अलावा प्रत्येक प्लॉट पर ईडीसी व आईडीसी के नाम पर करीब 5 लाख रुपये भी वसूल लिए। लंबे समय बाद भी उन्हें प्लॉट नहीं दिए गए। इस मामले में सुनवाई करते हुए हरेरा के चेयरमैन राजन गुप्ता व सदस्य दिलबाग सिंह सिहाग ने उपायुक्त को पार्श्वनाथ डेवलपर्स की सेक्टर-9, 10 व 17 की प्लाटिंग कॉलोनी के बीच में पड़ी स्कूल की जमीन को अटैच कर उसकी नीलामी करने के निर्देश दिए हैं। नीलामी से मिलने वाली रकम से शिकायतकर्ताओं की रकम पर ब्याज के करीब 3 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। प्लॉटों के मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।
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सालों से लगा रहे चक्कर
शिकायतकर्ता सेवानिवृत्त प्राचार्य सतीश गुप्ता ने बताया कि सालों से डेवलपर्स के कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। समाधान न होने पर उन्हें मजबूरन हरेरा की शरण लेनी पड़ी। इस मामले में 23 अक्तूबर 2021 को सुनवाई करते हुए हरेरा ने डेवलपर्स को सभी 26 शिकायतकर्ताओं की जमा राशि पर भुगतान करने के निर्देश दिए थे। डेवलपर्स ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। जिस पर सभी ने मिलकर दोबारा से शिकायत डाली। जिस पर सुनवाई करते हुए अब हरेरा ने जमीन की नीलामी कर जमा राशि के ब्याज का भुगतान के निर्देश दिए हैं।
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