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Sonipat News: ग्रैप-3 के नियमों का पालन कराने के लिए चार टीमें गठित
Mon, 18 Nov 2024 03:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Mon, 18 Nov 2024 03:13 AM IST
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फोटो 06. सोनीपत नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेते संयुक्त आयुक्त डॉ. नरेश कुमार। स्
सोनीपत। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप)-3 के नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त हो गया है। नियमों का पालन कराने के लिए नगर निगम ने चार टीमों का गठन किया है।
यह टीमें निगम क्षेत्र के 20 वार्डों में जाकर लोगों को ग्रैप नियमों के प्रति जागरूक करेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से जारी किए गए ग्रैप नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त आयुक्त डॉ. नरेश कुमार ने नगर निगम कार्यालय में रविवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता मिले तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
संयुक्त आयुक्त डॉ. नरेश कुमार ने कहा कि वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ना हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रैप नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरी गंभीरता से अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को नियंत्रित रखने लिए जमीनी स्तर पर मिलकर काम करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों में कचरा जलाने व भवन निर्माण सामग्री को खुले में बिना ढके रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें। उन्होंने शहरवासियों का आह्वान किया कि वह वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले उपायों में सक्रिय रूप से भागीदार बनें। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए आवासीय क्षेत्रों व सड़कों पर स्मॉग गन के साथ पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पानी के पांच टैंकर और एक एंटी स्मॉग गन उपलब्ध है।
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निर्माण सामग्री खुले में डालने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
नगर निगम के भवन निरीक्षक आनंद किशोर की तरफ से रविवार को भी अभियान चलाया गया। उन्होंने गोहाना रोड व सेक्टर-14 रोड पर खुले में पड़ी निर्माण सामग्री को लेकर कार्रवाई की। इस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इनमें 20 हजार रुपये का चालान सेक्टर-14-15 डिवाइडर के पास डाली गई निर्माण सामग्री को लेकर किया गया। वहीं पांच हजार रुपये का चालान गोहाना रोड पर निर्माण सामग्री डालने को लेकर किया गया। निगम की ओर से अब तक कूड़े में आग लगाने वाले छह व खुले में भवन निर्माण सामग्री को बिना ढके रखने वालों के 12 चालान किए गए हैं।
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यह टीमें निगम क्षेत्र के 20 वार्डों में जाकर लोगों को ग्रैप नियमों के प्रति जागरूक करेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से जारी किए गए ग्रैप नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त आयुक्त डॉ. नरेश कुमार ने नगर निगम कार्यालय में रविवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता मिले तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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संयुक्त आयुक्त डॉ. नरेश कुमार ने कहा कि वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ना हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रैप नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरी गंभीरता से अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को नियंत्रित रखने लिए जमीनी स्तर पर मिलकर काम करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों में कचरा जलाने व भवन निर्माण सामग्री को खुले में बिना ढके रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें। उन्होंने शहरवासियों का आह्वान किया कि वह वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले उपायों में सक्रिय रूप से भागीदार बनें। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए आवासीय क्षेत्रों व सड़कों पर स्मॉग गन के साथ पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पानी के पांच टैंकर और एक एंटी स्मॉग गन उपलब्ध है।
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निर्माण सामग्री खुले में डालने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
नगर निगम के भवन निरीक्षक आनंद किशोर की तरफ से रविवार को भी अभियान चलाया गया। उन्होंने गोहाना रोड व सेक्टर-14 रोड पर खुले में पड़ी निर्माण सामग्री को लेकर कार्रवाई की। इस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इनमें 20 हजार रुपये का चालान सेक्टर-14-15 डिवाइडर के पास डाली गई निर्माण सामग्री को लेकर किया गया। वहीं पांच हजार रुपये का चालान गोहाना रोड पर निर्माण सामग्री डालने को लेकर किया गया। निगम की ओर से अब तक कूड़े में आग लगाने वाले छह व खुले में भवन निर्माण सामग्री को बिना ढके रखने वालों के 12 चालान किए गए हैं।