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Sonipat News: पत्नी को जलाने के दोषी पति को 10 साल कठोर कारावास

Sun, 31 Aug 2025 02:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sun, 31 Aug 2025 02:09 AM IST
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Husband convicted of burning wife, sentenced to 10 years rigorous imprisonment
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने नशे में पत्नी को जलाकर मारने की कोशिश करने के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पत्नी को नया मोबाइल दिलाने की मांग कर रहा था। मना करने पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।
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विकास नगर निवासी अंजलि ने 7 फरवरी, 2021 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि उनकी शादी 10 साल पहले दिल्ली के अमरपुरी गली नंबर-2 निवासी सोमपाल उर्फ सोनू के साथ हुई थी। वह फिलहाल पति व बच्चों के साथ सोनीपत विकास नगर में किराये पर रहते हैं।
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महिला ने बताया था कि वह सिलाई का काम करती हैं और उसका पति सोनू पेंटर का काम करता है। उसका पति व अन्य परिजन उसे शादी के बाद से ही प्रताड़ित कर रहे थे। उस पर हमला भी कर चुके हैं। वह आठ-नौ माह से पति के साथ रह रही थी। उसका पति अक्सर शराब पीकर आता था।
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उनका पति 6 फरवरी, 2021 की रात से ही शराब पी रहा था। सुबह उन्होंने पति को दूध लेकर आने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। सोनू उनसे नया मोबाइल दिलाने के लिए कह रहा था। उसके मना करने पर वह नशे के चलते तैश में आ गया था और घर में बोतल में भरकर रखे पेट्रोल को उनके ऊपर डालकर आग लगा दी थी। इससे वह जल गई थी। इस दौरान लोगों के आने पर पति ने बचाने का नाटक किया था और वह भी जल गया था।

पुलिस ने महिला के पीजीआई रोहतक में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। महिला के बयान पर उसके पति के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सोनू उर्फ सोमपाल को गिरफ्तार कर लिया था।


अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. जसबीर सिंह ने सोनू को हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना और भादंसं की धारा 326 में भी 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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