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Sonipat News: जमीन में हिस्से के लिए छोटे भाई की तीन गोली मारकर की थी हत्या, अब भुगतेगा उम्रकैद

Sat, 07 Jun 2025 12:08 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Jun 2025 12:08 AM IST
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He shot his younger brother three times to death for a share in the land, now he will have to undergo life imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने गांव रभड़ा में जमीन के हिस्से को लेकर छोटे भाई की तीन गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।

गांव रभड़ा निवासी आजाद सिंह ने 22 सितंबर, 2020 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उनके पास तीन बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा जितेंद्र नेत्रहीन है। उसके बाद कृष्ण व सबसे छोटा अमन (26) था। उनका बेटा कृष्ण आपराधिक वारदातों में शामिल रहता है।
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वह दो साल तक जेल में भी रह चुका है। आजाद अपने सबसे छोटे बेटे अमन के साथ रहते थे। अमन ने प्रेम विवाह कर रखा था। आजाद ने बताया था कि उनके पास सवा तीन एकड़ जमीन है, जिस पर वह छोटे बेटे अमन के साथ मिलकर खेती करते हैं। कृष्ण जेल से आने के बाद अपने हिस्से की जमीन मांग रहा था।
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आजाद और अमन ने उसे जमीन देने से मना कर दिया था। इस पर कृष्ण छोटे भाई अमन को कई बार जमीन नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे चुका था। रात करीब आठ बजे जब वह घर से बाहर जा रहे थे तो देखा कि उनका बेटा अमन गांव में एक ग्रामीण के मकान के बाहर बैठा था।
इसी दौरान कृष्ण एक अन्य के साथ आया और तीन गोली मारकर अमन को घायल कर दिया। बाद में वह भाग गया। अमन को गांव खानपुर कलां स्थित बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल लेकर गए थे, जहां पर चिकित्सक ने बेटे को मृत घोषित कर दिया था।


सदर थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी कृष्ण को दोषी करार दिया। मामले में शुक्रवार को अदालत ने कृष्ण को उम्रकैद व अलग-अलग धाराओं में 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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