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हाईवे पर पिस्तौल दिखाकर कार लूट के दोषी को सात साल कैद

Fri, 31 Jan 2020 08:12 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jan 2020 08:12 PM IST
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Guilty person get 7 years imprisonment for car robbry on highway
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने लिफ्ट लेकर चालक को पिस्तौल दिखा कार लूट के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं मामले के दो आरोपी अभी फरार हैं और उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है।
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कुरुक्षेत्र के गोविंद माजरा के रहने वाले रघुबीर ने 10 अप्रैल 2017 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि वह कुरुक्षेत्र के ही राजीव गर्ग की कार पर चालक है। वह 9 अप्रैल, 2017 की रात को राजीव गर्ग को बाहर जाना था, जिसके चलते वह उन्हें कार में दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने गया था। रघुबीर ने बताया था कि कुरुक्षेत्र लौटते समय जब वह करनाल बाईपास पर पहुंचा तो इसी दौरान पांच युवकों ने उसे हाथ दिखाकर रुकवा दिया था। उन्होंने उससे पानीपत जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी। उसने उन्हें लिफ्ट दे दी थी। चालक ने बताया कि जब वह देवीलाल पार्क के पास पहुंचा था तो एक युवक ने लघुशंका करने की बात कहकर कार को रुकवा लिया था। कार के रुकते ही एक युवक ने उसे पिस्तौल दिखाकर काबू कर लिया था। उन्होंने उसे कार से नीचे उतार दिया था और कार लेकर फरार हो गए थे। रघुबीर ने मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। सूचना के बाद पहुंची मुरथल थाना पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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सोनीपत पुलिस ने यूपी की बागपत पुलिस को भी कार लूट की जानकारी दी थी। जिस पर यूपी के जिला बागपत की थाना पुलिस ने भी नाकाबंदी कर दी थी। इसी बीच बड़ौत थाना पुलिस ने एक युवक को लूटी गई कार सहित काबू कर लिया था। उसने बताया था कि उसके चार साथी पहले ही कार से उतरकर भाग गए हैं। युवक ने अपनी पहचान पानीपत के गांव डिकाडला निवासी विशाल के रूप में दी थी। पुलिस ने उसके खिलाफ यूपी में मामला दर्ज कर लिया था। आरोपी ने अपने साथियों की पहचान पानीपत के गांव मनाना निवासी मनींद्र, समालखा निवासी प्रवीण, बिहौली निवासी अमित व बड़ौत निवासी अवनीत तोमर के रूप में दी थी। मामले में पुलिस ने अन्य आरोपियों को काबू किया था। बाद में जमानत मिलने के बाद आरोपी प्रवीन व अमित भूमिगत हो गए थे। शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे राजेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी विशाल को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी अवनीत और मनींद्र को बरी कर दिया। मामले में आरोपी प्रवीन व अमित भगोड़े हैं।
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