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दुकानदार से पिस्तौल के बल पर लूटपाट करने वाले चार दोषियों को दस-दस साल कैद

Mon, 25 Oct 2021 07:09 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 25 Oct 2021 07:09 PM IST
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four convicts, who robbed the shopkeeper on the strength of a pistol, were imprisoned for 10 years
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने पिस्तौल के बल पर दुकानदार से नकदी व मोबाइल लूट के मामले में सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को दस-दस साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये व एक दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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गांव सिसाना के रहने वाले नवीन कुमार ने 25 नवंबर, 2017 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उसने गांव के अड्डे पर परचून व कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान कर रखी है। वह दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान चार युवक आए थे। एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक्स ली और तीन अन्य ने उसकी दुकान का शटर गिरा दिया। उसके बाद उन्होंने उसके माथे पर पिस्तौल अड़ा दी थी। उन्होंने उससे नकदी देने को कहा था। मना करने पर उसके सिर पर पिस्तौल का बट मार दिया था। बाद में वह दुकान से 70-80 हजार रुपये व सिक्के बैग में भरकर फरार हो गए थे। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तीन दिन बाद पुलिस ने बस अड्डा खरखौदा के पास से गांव पलड़ी कलां निवासी पंकज, उमेद गढ़ गन्नौर निवासी अजय और सिलाना निवासी ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में मामले में उनके साथी खांडा गांव के विकास उर्फ धामा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में उनका पांचवां साथी रोहतक के किलोई का विक्की भगौड़ा घोषित किया गया है।
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मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को एएसजे राहुल बिश्नोई की अदालत ने अजय, ऋतिक, पंकज व विकास को दोषी करार दिया है। अदालत ने लूट व षड्यंत्र के दोषी अजय, पंकज व विकास को 10-10 साल कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना तथा ऋतिक को लूट, षड्यंत्र व अवैध शस्त्र अधिनियम में 10 साल कैद व 55 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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