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पांच साल के बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 10 साल कैद

Sat, 18 Jan 2020 06:03 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2020 06:03 PM IST
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five years of child misdeed to guilty of 10-year sentence
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने पांच साल से बच्चे से कुकर्म करने के दोषी युवक को 10 साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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मामले को लेकर 13 अक्तूबर, 2017 को गन्नौर थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसका पांच वर्षीय भतीजा शाम को उसके घर पर खेलने के लिए आया था। वह खेलते हुए बाहर चला गया था। अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। जिस पर वह बाहर गया तो उनके पड़ोस में निर्माणाधीन मकान के अंदर से आवाज आ रही थी। जब वह मकान में गया तो उसने देखा कि उसका भतीजा बेसुध पड़ा था। उसे देखकर वहां मौजूदर मजदूर पलिंटू भाग गया था। उसने बच्चे के पास जाकर देखा तो उसके साथ गलत काम किया गया था। वह उसे लेकर तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा। साथ ही पुलिस को अवगत कराया। अस्पताल में चिकित्सक ने बच्चे के साथ कुकर्म किए जाने की पुष्टि कर दी थी। जिस पर उसने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी पिंटू को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी मूलरूप से बिहार के जिला मधेपुरा के गांव लक्ष्मणीया का रहने वाला था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को एएसजे डॉ.प्रमिंद्र कौर की अदालत ने पिंटू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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