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Sonipat News: किशोरी को बहकाकर ले जाने के दोषी को पांच साल कैद

Thu, 17 Oct 2024 06:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 17 Oct 2024 06:09 AM IST
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Five years imprisonment for the accused of luring a teenage girl
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन अदालत में वह साबित नहीं हो सका।
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मूलरूप से यूपी के बरेली व घटना के समय कुंडली थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 16 सितंबर, 2022 को पुलिस को बताया कि जतिन उनकी साढ़े 16 वर्षीय बेटी को बहकाकर ले गया है। उन्होंने बताया कि जतिन कुंडली क्षेत्र में ही रहता है और एक फैक्टरी में सुपरवाइजर है। उनकी बेटी 30 अगस्त, 2022 को आरोपी के पास नौकरी करने के लिए गई थी। वह उसे बहकाकर अपने साथ ले गया। उन्होंने आरोपी के गांव में जाकर भी बेटी की तलाश की, लेकिन नहीं मिल सकी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते 14 अप्रैल, 2023 को लड़की को पुलिस ने आरोपी जतिन के घर से बरामद किया था। मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई थी। इसके बाद लड़की ने परिजनों संग जाने से इंकार कर दिया था। उसे राई स्थित निराश्रित बच्चों के घर में छोड़ा था। मामले में पुलिस ने 15 अप्रैल, 2023 को आरोपी जतिन को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
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मामले की सुनवाई के बाद अब एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आरोपी जतिन को नाबालिग को बहकाकर ले जाने का दोषी करार दिया है। उसे पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से तीन हजार रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए गए हैं।
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