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Sonipat News: बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच साल कैद
Thu, 12 Oct 2023 01:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 12 Oct 2023 01:01 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने बालिका से छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर ढाई साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सेक्टर-27 थाना क्षेत्र की महिला ने तत्कालीन एसपी को शिकायत दी थी कि उनके पति की मौत के बाद वह अपने बच्चों के पालन के लिए नौकरी करती है। वह 21 नवंबर को बाहर थी। उस दौरान उनकी 13 साल की बेटी छत पर बने कमरे में थी। इसी दौरान गांव का गोलू कमरे में घुसकर बेटी के साथ गलत काम करने का प्रयास किया था। बेटी के शोर मचाने पर वह धमकी देकर भाग गया था। बेटी ने उन्हें अवगत करवाया था। मुकदमा दर्ज नहीं होने पर एसपी को शिकायत दी थी। एसपी के निर्देश के बाद 2 दिसंबर, 2022 को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में आरोपी प्रवीण उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया था।
अब मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी गोलू को दोषी करार दिया है। उसे 8 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 452 व 506 में पांच-पांच साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 354 और 12 पॉक्सो एक्ट में तीन-तीन साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सेक्टर-27 थाना क्षेत्र की महिला ने तत्कालीन एसपी को शिकायत दी थी कि उनके पति की मौत के बाद वह अपने बच्चों के पालन के लिए नौकरी करती है। वह 21 नवंबर को बाहर थी। उस दौरान उनकी 13 साल की बेटी छत पर बने कमरे में थी। इसी दौरान गांव का गोलू कमरे में घुसकर बेटी के साथ गलत काम करने का प्रयास किया था। बेटी के शोर मचाने पर वह धमकी देकर भाग गया था। बेटी ने उन्हें अवगत करवाया था। मुकदमा दर्ज नहीं होने पर एसपी को शिकायत दी थी। एसपी के निर्देश के बाद 2 दिसंबर, 2022 को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में आरोपी प्रवीण उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया था।
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अब मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी गोलू को दोषी करार दिया है। उसे 8 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 452 व 506 में पांच-पांच साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 354 और 12 पॉक्सो एक्ट में तीन-तीन साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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