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किशोरी से फोन पर अश्लील बात करने के दोषी को पांच साल कैद

Fri, 15 Oct 2021 12:36 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 15 Oct 2021 12:36 AM IST
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Five years imprisonment for indecent talking to teenager on phone
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से फोन पर अश्लील बात करने, उठाकर ले जाने और मारने की धमकी देने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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सदर थाना गोहाना क्षेत्र की महिला ने 25 दिसंबर, 2017 को पुलिस को बताया था कि उनके घर पर रखे मोबाइल पर अलग-अलग नंबर से मैसेज व फोन कॉल आ रही थीं। उसकी 14 साल की बेटी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से बोल रहे युवक ने उससे अश्लील भाषा में बातचीत की थी। आरोपी ने पुलिस को शिकायत देने पर उसकी बेटी को उठाकर ले जाने व मारने की धमकी दी थी। महिला के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी संजीत को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश किया गया था।
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मामले में सुनवाई के बाद वीरवार को फैसला सुनाते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने संजीत को दोषी करार दिया है। उसे भादंसं की धारा 354 डी में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना व 506 में दो साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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