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Sonipat News: मोबाइल छीनकर भागे दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 16 Jun 2023 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 16 Jun 2023 12:25 AM IST
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Five years imprisonment, fine of 25 thousand rupees for the culprit who ran away after snatching the mobile
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल ने ट्रेन में महिला का मोबाइल छीनने के मामले में दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। महिला परिवार संग ट्रेन में सफर रही थी, तब दोषी उनका मोबाइल छीनकर भाग गया था। दोषी पर साढ़े 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर साढ़े पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मूलरूप से राजस्थान के बीकानेर के कालू बास फिलहाल चूरू के आथुणा वास निवासी लालचंद ने जोधपुर में राजकीय रेलवे पुलिस को उनकी पत्नी प्रियंका का मोबाइल छीनने की शिकायत दी थी। उन्होंने 11 मार्च 2022 को दी शिकायत में बताया था कि वह 10 मार्च, 2022 को उत्तराखंड के हरिद्वार से राजस्थान के बीकानेर ट्रेन में यात्रा करते हुए आ रहे थे। उनके साथ पत्नी व दो बच्चे थे। जब वह रात को करीब 10:30 बजे गोहाना रेलवे स्टेशन पर थे तो इसी दौरान एक युवक उनकी पत्नी का मोबाइल छीनकर भाग गया था।
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जोधपुर राजकीय रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच रोहतक राजकीय रेलवे स्टेशन की गोहाना चौकी पुलिस को भेज दी थी। गोहाना चौकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया थ। रेलवे पुलिस ने आरोपी रोहतक के सांपला स्थित लाइन पार निवासी संजय को गिरफ्तार किया था। अब एएसजे राजेंद्र पाल गोयल ने आरोपी संजय को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 379ए में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, 411 में छह माह कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ चलेंगी।
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