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Sonipat News: सड़क सुरक्षा कानून और यातायात नियम बताए

Thu, 24 Jul 2025 01:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 24 Jul 2025 01:08 AM IST
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Explain road safety laws and traffic rules
फोटो 03- सोनीपत के बस अड्डा पर बस चालकाें, परिचालकाें व यात्रियों को यातायात संबंधी जानकारी देत
सोनीपत। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से बस अड्डा पर यातायात नियम, जीवन के औजार विषय पर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सह अध्यक्ष वाणी गोपाल शर्मा के निर्देशानुसार सीजेएम एवं प्राधिकरण के सचिव प्रचेता सिंह के मार्गदर्शन में किया गया।
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सीजेएम ने कहा कि एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यातायात नियमों का पालन करें। दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। बच्चों को शुरू से ही सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में सिखाना चाहिए।
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अभियान में बस चालकों-परिचालकाें, यात्रियाें को सड़क सुरक्षा कानून व यातायात नियमों के बारे में बताया गया। सीजेएम ने नालसा हेल्पलाइन 15100, डीएलएसए हेल्पलाइन 0130-2220057 के बारे में भी जानकारी दी।
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यातायात एसएचओ प्रवीन कुमार व उत्तर यातायात प्रभारी श्रीभगवान, अधिवक्ता विकास सैनी ने भी यातायात नियमों, चालान दंड संबंधित जानकारी साझा की। अभियान में करीब 250 लोगों को जागरूक किया गया।
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