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Sonipat News: मान्यता रद्द होने के बावजूद चल रहे स्कूलों को नोटिस जारी करेगा शिक्षा विभाग
Sat, 20 May 2023 12:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 20 May 2023 12:37 AM IST
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गन्नौर। मान्यता रद्द होने के बावजूद चल रहे स्कूलों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग नोटिस जारी करेगा। यही नहीं इन स्कूलों के बाहर नोटिस भी चस्पा किए जाएंगे, ताकि अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने से बच सकें। यह स्कूल बाय रोड स्थित जीवानंद स्कूल व गढ़ी झंझारा रोड स्थित ऋषिज्ञान वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। इन स्कूलों में अब भी कक्षाओं का संचालन हो रहा है। मामला शिक्षा विभाग के संज्ञान में आने के बाद अब दोनों स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।
बाय रोड स्थित जीवानंद स्कूल में सितंबर 2021 में स्कूल समय के दौरान दो कमरों की छत अचानक गिर गई थी। जिसके नीचे दबने से करीब 25 विद्यार्थी, एक शिक्षिका व 3 मजदूर घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद स्कूल संचालक के खिलाफ मुकद्दमा भी दर्ज हुआ था और जांच भी बैठाई गई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल की मान्यता को रद कर दिया गया था। वहीं गढ़ी झंझारा रोड स्थित ऋषिज्ञान वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को वर्ष 2010 में 12वीं कक्षा तक मान्यता दी गई थी। बाद में शिक्षा विभाग को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाए गए कि स्कूल द्वारा गलत दस्तावेज संलग्न कर मान्यता ली गई है। जांच करवाने पर सामने आया कि परमीशन लेते समय पांची गुजरान में 22 कनाल 5 मरला जमीन की लीज डीड के कागजात विभाग को जमा करवाए थे, जबकि मान्यता लेते समय स्कूल ने गढ़ी झंझारा में 16 कनाल 1 मरला जमीन की लीज डीड के कागजात विभाग को जमा करवा दिए। जिसके चलते स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन स्कूल की प्राचार्य की तरफ से संतोष जनक जवाब न मिलने की वजह से विभाग ने स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया था।
मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूलों का संचालन करना नियमों के विरुद्ध है। सोमवार को दोनों स्कूलों को नोटिस जारी करने के साथ ही स्कूल के बाहर भी नोटिस चस्पा करवाया जाएगा। स्कूलों में दाखिल हो चुके बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करवा दिया जाएगा।
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सतीश शर्मा, बीईओ, गन्नौर
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बाय रोड स्थित जीवानंद स्कूल में सितंबर 2021 में स्कूल समय के दौरान दो कमरों की छत अचानक गिर गई थी। जिसके नीचे दबने से करीब 25 विद्यार्थी, एक शिक्षिका व 3 मजदूर घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद स्कूल संचालक के खिलाफ मुकद्दमा भी दर्ज हुआ था और जांच भी बैठाई गई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल की मान्यता को रद कर दिया गया था। वहीं गढ़ी झंझारा रोड स्थित ऋषिज्ञान वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को वर्ष 2010 में 12वीं कक्षा तक मान्यता दी गई थी। बाद में शिक्षा विभाग को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाए गए कि स्कूल द्वारा गलत दस्तावेज संलग्न कर मान्यता ली गई है। जांच करवाने पर सामने आया कि परमीशन लेते समय पांची गुजरान में 22 कनाल 5 मरला जमीन की लीज डीड के कागजात विभाग को जमा करवाए थे, जबकि मान्यता लेते समय स्कूल ने गढ़ी झंझारा में 16 कनाल 1 मरला जमीन की लीज डीड के कागजात विभाग को जमा करवा दिए। जिसके चलते स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन स्कूल की प्राचार्य की तरफ से संतोष जनक जवाब न मिलने की वजह से विभाग ने स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया था।
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मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूलों का संचालन करना नियमों के विरुद्ध है। सोमवार को दोनों स्कूलों को नोटिस जारी करने के साथ ही स्कूल के बाहर भी नोटिस चस्पा करवाया जाएगा। स्कूलों में दाखिल हो चुके बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करवा दिया जाएगा।
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सतीश शर्मा, बीईओ, गन्नौर