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Sonipat News: कूरियर कंपनी के माध्यम से की थी मादक पदार्थ तस्करी, दंपति समेत तीन को 10-10 साल कैद

Tue, 10 Sep 2024 04:14 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 10 Sep 2024 04:14 AM IST
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Drug smuggling was done through courier company, three including a couple sentenced to 10 years imprisonment each
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विमल सपरा ने कूरियर कंपनी के माध्यम से मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में सुनवाई करते हुए दंपती समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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राजस्थान के जिला चूरू के गांव चुबकिया ताल निवासी सुमेर सिंह ने 15 मई, 2018 को राई थाना की बहालगढ़ चौकी में शिकायत दी थी कि वह बहालगढ़ स्थित कूरियर कंपनी में मैनेजर है। उन्होंने बताया था कि 12 मई, 2018 को उनके कर्मी के पास किसी महिला ने कॉल की थी। बताया गया था कि उनके पति सोमदत्त के नाम से कूरियर आना है। उसने सामान को गोहाना भिजवाने को कहा था। जिस पर कर्मी ने मना कर दिया था। महिला ने शाम को आकर पार्सल लेने की बात कही तो कर्मी ने कहा था कि अभी पार्सल नहीं आया है। बाद में जब पार्सल आया तो उस पर दिया गया मोबाइल नंबर व महिला का नंबर दोनों बंद मिले थे। बाद में 14 मई, 2018 तक कोई भी उन चार बैग को लेने नहीं आया। सुमेर ने बताया कि उन्होंने देखा तो बैग से तंबाकू की गंध आ रही थी। इस पर उन्होंने बहालगढ़ थाना पुलिस को बताया था।
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काकीनाडा शहर से खरीदा था मादक पदार्थ

बहालगढ़ चौकी पुलिस ने 15 मई, 2018 तत्कालीन नायब तहसीलदार हवा सिंह पूनिया के सामने बैग की जांच करने पर उनमें 62 किलो 900 ग्राम गांजा मिला था। पुलिस ने जांच की तो पता लगा था कि गांजा की डिलिवरी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर से भठगांव के सोमदत्त ने की थी। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो आरोपी सोमदत्त करनाल जेल में बंद मिला था। तत्कालीन जांच अधिकारी संदीप कुमार व विजयपाल की टीम ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मादक पदार्थ को अपने रिश्तेदार दिल्ली के नरेला स्थित स्वतंत्र नगर निवासी संजय के साथ लेने गया था। वहां से कूरियर से सोनीपत के बहालगढ़ भेजा था।
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संजय के नाम पर लिया था होटल का कमरा
पुलिस जांच में पता लगा था कि आंध्र प्रदेश में आरोपियों ने होटल का कमरा संजय के नाम पर लिया था। पुलिस ने संजय व बाद में सोमदत्त की पत्नी पूजा को शामिल जांच किया था। इसके बाद उनकी संलिप्तता भी सामने आई थी। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा ने सोमदत्त, उसकी पत्नी पूजा व रिश्तेदार संजय को दोषी करार दिया है।
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