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Sonipat Court News: फैक्टरीकर्मी का मोबाइल फोन छीनने के दो दोषियों को पांच साल की कैद

Wed, 01 Jun 2022 10:41 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 01 Jun 2022 10:41 PM IST
सार

अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। दिल्ली के नरेला का युवक कुंडली थाना क्षेत्र में कंपनी में ड्यूटी पर जा रहा था।

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Two convicts of snatching mobile phone get five years imprisonment in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपड़ा की अदालत ने एक फैक्टरीकर्मी का मोबाइल छीनने के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को पांच-पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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मूलरूप से बिहार के जिला अररिया के गांव भूना फिलहाल दिल्ली के नरेला निवासी अबुतालिब ने 9 अगस्त 2021 को कुंडली थाना पुलिस को बताया कि वह कुंडली क्षेत्र के फेज-3 में एक कंपनी में काम करता है। वह दोपहर के समय ड्यूटी पर जा रहा था। जब वह ओसराम कंपनी के पास पहुंचा था तो बाइक पर दो युवक पीछे से आए थे और उसका मोबाइल झपट कर भाग गए थे।
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अबुतालिब ने बताया था कि उसने अपने स्तर पर पता किया तो जानकारी मिली थी कि मोबाइल छीनकर भागे युवक भैरा बांकीपुर के रहने वाले रोहित व बेचैन सिंह थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में भैरा बांकीपुर के रोहित चौहान व मूलरूप से बिहार के जिला समस्तीपुर के गांव कोठिया फिलहाल भैरा बांकीपुर निवासी बेचैन उर्फ बच्चन सिंह को गिरफ्तार किया था।
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पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया था। एएसजे विमल सपड़ा की अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। बुधवार को अदालत ने दोनों दोषियों को पांच-पांच साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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