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Sonipat: दस साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी किशोर को उम्रकैद की सजा, दोषी पर 1.11 लाख रुपये जुर्माना लगाया

Tue, 28 Feb 2023 09:32 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 28 Feb 2023 09:32 PM IST
सार

मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां नगर दर्शन पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे। वारदात के समय उसकी उम्र साढे़ 17 साल मिली थी।

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Teenager punishment to life imprisonment for misdeed in Sonipat of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दस साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी किशोर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.11 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना में से एक लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।

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बरोदा थाना के तहत आने वाले एक गांव की महिला ने अप्रैल, 2019 में पुलिस को शिकायत दी थी उनका दस साल का बेटा पड़ोसी गांव में निजी स्कूल में पढ़ता है। वह शाम को घर के बाहर गली में खेल रहा था। उसके मकान के पास ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला है, जिसमें गांव के तीन लड़के घूम रहे थे। एक किशोर ने उनके बच्चे को पाठशाला में बुलाया और उसके साथ गलत काम किया।
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आरोपियों ने बच्चे को डराकर चुप कर दिया था। बाद में जब महिला बच्चे को नहलाने लगी तो उसने दर्द होने पर अपने साथ हुए गलत काम की जानकारी दी। जिस पर परिजन बच्चे को उपचार के लिए गांव खानपुर कलां स्थित बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में दो अन्य बच्चों के नाम भी सामने आए थे। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था। वारदात के समय उसकी उम्र साढे़ 17 साल मिली थी।
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मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने एक किशोर को दोषी करार देेते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 377 में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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