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सीएम के ओएसडी के घर चोरी करने वालों को पांच-पाच साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
Updated Mon, 27 Feb 2017 11:56 PM IST
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार की अदालत ने मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेंद्र दयाल गौैड़ के घर चोरी करने के दोषियों को पांच-पांच वर्ष कैैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी किया है। ओएसडी के घर हुई चोरी का मामला काफी चर्चित रहा था।
सीएम के ओएसडी अधिवक्ता भूपेश्वर दयाल गौड़ के घर चोरों ने 30, अप्रैल 2016 की रात को खिड़की की ग्रिल काटकर सेंध लगा दी थी। वारदात के समय ओएसडी के माता-पिता घर में मौजूद थे। चोरों ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। बाद में चोर घर से आभूषण चोरी कर ले गए थे। लघु सचिवालय से चंद कदम की दूरी पर हुई चोरी की वारदात के बाद पुलिस की काफी फजीहत हुई थी। मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर हुई चोरी का मामला सभी की जुबान पर चढ़ गया था। मामले के सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्यप्रेदश के जतिन व मुकेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जतिन के कब्जे से हथियार भी बरामद कर लिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को पांच-पांच वर्ष कैद की सुनाई है। अदालत ने जतिन को 2800 रुपये व मुकेश को 2300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सीएम के ओएसडी अधिवक्ता भूपेश्वर दयाल गौड़ के घर चोरों ने 30, अप्रैल 2016 की रात को खिड़की की ग्रिल काटकर सेंध लगा दी थी। वारदात के समय ओएसडी के माता-पिता घर में मौजूद थे। चोरों ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। बाद में चोर घर से आभूषण चोरी कर ले गए थे। लघु सचिवालय से चंद कदम की दूरी पर हुई चोरी की वारदात के बाद पुलिस की काफी फजीहत हुई थी। मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर हुई चोरी का मामला सभी की जुबान पर चढ़ गया था। मामले के सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्यप्रेदश के जतिन व मुकेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जतिन के कब्जे से हथियार भी बरामद कर लिया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को पांच-पांच वर्ष कैद की सुनाई है। अदालत ने जतिन को 2800 रुपये व मुकेश को 2300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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